गौवध या तस्करी करने वाले को सात साल की जेल, नपेंगे उस जिले के एसपी
Arun Tiwari | Jul 16, 2024, 18:09 IST
Cow Slaughter
सरकार गौवंश का वध, तस्करी या अवैध परिवहन और गौमांस बेचने वालों वालों को सात साल की जेल और पचास हजार रुपए जुर्माना लगेगा। सरकार अब सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाएगी। इस संबंध में सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
गौवंश का वध, तस्करी या अवैध परिवहन और गौमांस बेचने वालों वालों को सात साल की जेल और पचास हजार रुपए जुर्माना लगेगा। सरकार अब सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाएगी। इस संबंध में सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जिस जगह से परिवहन शुरु किया गया और जिस जगह पर वाहन जब्त किया गया, उन दोनों जिलों के एसपी पर कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकार के लोगों के खिलाफ सराकर ने अभियान चलाकर पकड़ने के निर्देश दिए हैं। इन कृत्यों पर कृषक पशुपरिरक्षण संशोधन अधिनियम,कृषक पशु परिरक्षण नियम,पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2017 के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए सरकार ने क्या नियम जारी किए हैं।
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अधिनियम 2017 के तहत कार्रवाई
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