1950 का रिकॉर्ड नहीं तो भी मिलेगा जाति प्रमाणपत्र! अफसरों की मनमानी पर लगाई रोक
VINAY VERMA | Jul 20, 2026, 21:31 IST
1950 का रिकॉर्ड नहीं तो भी मिलेगा जाति प्रमाणपत्र
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जाति प्रमाणपत्र को लेकर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर मामले में 1950 से पहले के दस्तावेज जरूरी नहीं हैं। परिवार के सदस्यों के पास वैध स्थायी जाति प्रमाणपत्र होने पर उन्हें भी आधार माना जाए।
समझें क्या है पूरा मामला
दो भाई-बहनों का मामला बना मिसाल
कोर्ट ने पूछा, फिर पिता का प्रमाणपत्र क्यों नहीं माना?
मनमानी नहीं चलेगी
60 दिन में देना होगा फैसला
हजारों आवेदकों को बड़ी राहत
अब बदलेगी प्रमाणपत्र की प्रक्रिया?
FAQ
- क्या 1950 से पहले का रिकॉर्ड नहीं होने पर जाति प्रमाणपत्र नहीं बनेगा?
नहीं। हाई कोर्ट ने कहा है कि हर मामले में 1950 से पहले का रिकॉर्ड जरूरी नहीं है। - परिवार के किसी सदस्य का जाति प्रमाणपत्र मान्य होगा?
हां। पिता, भाई-बहन या अन्य परिजनों के वैध स्थायी जाति प्रमाणपत्र पर भी विचार किया जा सकता है। - हाई कोर्ट ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिया है?
कोर्ट ने आवेदन पर दोबारा विचार कर 60 दिनों के भीतर तर्कसंगत आदेश देने को कहा है।
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