Chhattisgarh Guest Lecturer Policy : छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने गेस्ट लेक्चरर्स के लिए अतिथि व्याख्याता नीति (Guest Lecturer Policy) लागू कर दी है। प्रदेश के जिन कॉलेजों में जिस विषय के शिक्षक नहीं हैं, वहां आवश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
यूजीसी मानदंडों को पूरा करने वाले शिक्षकों का प्रति माह वेतन 50,000 रुपए और खेल अधिकारी, लाइब्रेरियन का वेतन 40,000 रुपए होगा।
इसकी घोषणा करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर प्रसन्ना ने बताया कि अतिथि व्याख्याता नीति में कई विशेषताएं शामिल की गई हैं, जिनका उद्देश्य अतिथि व्याख्याताओं के कार्य और मानदेय में सुधार करना है।
सीधी भर्ती से होंगी नियुक्तियां
सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्राध्यापक, सह या सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी के पद खाली होने की वजह से पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल, खेलकूद व लाइब्रेरी के काम प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यह नीति लाई गई है।
अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल व अतिथि क्रीड़ा अधिकारी न मिलने पर उनकी जगह अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ा सहायक नियुक्त किए जा सकेंगे।
सेवाएं संतोषजनक न होने पर अतिथि व्याख्याता को हटाया जा सकेगा। नई नीति के अनुसार इनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से होगी।
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समिति का किया गठन
ये सीधी भर्ती के खाली पदों पर नियुक्त होंगे। यह नीति इसी सत्र से आदेश तक लागू रहेगी। इसके लिए 5-6 सदस्यों की समिति का गठन किया जाएगा।
समिति में कुलपति द्वारा नामित अधिकारी या विश्वविद्यालय अध्ययन शाला के विभागाध्यक्ष, कालेज के प्राचार्य, सबसे वरिष्ठ शिक्षक अध्यक्ष होंगे। इसमें ST, SC और OBC के अलावा महिला वर्ग से भी सदय होंगे।
नोटिस बोर्ड पर मिलेगी जानकारी
भर्ती के लिए विषयवार अतिथि व्याख्याता एवं अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी करने होंगे। विश्वविद्यालय - कालेजों के नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने उच्च शिक्षा विभाग ऐप तैयार करेगा।
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अतिथि व्याख्याता नीति के मुख्य बिंदु
- वेतन संरचना: यूजीसी मानदंडों को पूरा करने वाले शिक्षकों का प्रति माह वेतन 50,000 रुपए और खेल अधिकारी, लाइब्रेरियन का वेतन 40,000 रुपए होगा।
- नियुक्ति की अनुमति: लाइब्रेरियन और खेल अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति दी गई है।
- निरंतरता: यूजीसी मानदंडों को पूरा करने वाले अतिथि व्याख्याताओं को हर साल रिक्ति के रूप में विचार करने और विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें बनाए रखा जा सकता है।
- स्थापना के लिए पात्रता: यदि नियमित शिक्षक की पोस्टिंग के कारण यूजीसी मानदंड पूरा करने वाले शिक्षक को हटाना पड़ता है, तो वह स्थापना के लिए पात्र होगा।
- समय सीमा: अतिथि व्याख्याताओं को 11 महीने तक रखा जा सकता है।
- अधिकारिक कार्य: उन्हें प्रिंसिपल द्वारा दिए गए अन्य आधिकारिक कार्य करने होंगे।
- परीक्षक की भूमिका: अतिथि व्याख्याताओं को आंतरिक और बाहरी परीक्षक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- छुट्टी का अधिकार: अतिथि व्याख्याताओं को पीएचडी और मातृत्व अवकाश के लिए 180 दिनों की छुट्टी का अधिकार होगा।
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अतिथि व्याख्याता की सैलरी | छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग | उच्च शिक्षा विभाग सचिव आर प्रसन्ना