12 राज्यों में FIR, 26 दिनों से फरार अमित बघेल गिरफ्तार, मां के अंतिम संस्कार के लिए मांगेंगे जमानत

VINAY VERMA | Dec 05, 2025, 14:50 IST
chhattisgarh-kranti-sena-president-amit-baghel-arrested the sootr
छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 दिनों से फरार अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंचने वाले थे, लेकिन सरेंडर के 10 मिनट पहले ही गिरफ्तारी हो गई।

Raipur. छत्तीसगढ़ क्रांति सेना अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 दिनों से फरार छत्तीसगढिया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंचने वाले थे, लेकिन सरेंडर के 10 मिनट पहले ही गिरफ्तारी हो गई। बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। कोर्ट और थाने के आस-पास सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपत्तिजनक बयानों से जुड़े मामले में करीब 26 दिनों से फरार।



शुक्रवार को माँ का निधन..

शुक्रवार को अमित बघेल की मां का निधन हो गया है। उनके शव को उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। बघेल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।



ये खबरें भी पढ़ें...



अमित बघेल को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, करना होगा कानूनी प्रक्रिया का पालन



5 हजार के ईनामी अमित बघेल की मुश्किलें और बढ़ीं, बेंगलुरु में दर्ज हुई एक और एफआईआर



ऐसे समझें पूरी खबर

छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

वे 26 दिनों से फरार थे और सरेंडर करने वाले थे, लेकिन उससे 10 मिनट पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई।

उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयानों से जुड़े मामलों में FIR दर्ज है और वे करीब 26 दिनों से फरार थे।

शुक्रवार को उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उन्हें बेल की आवश्यकता पड़ सकती है।

26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि कानून अपना काम करेगा।

ये खबरें भी पढ़ें...



अमित बघेल हेट स्पीच केस: अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कही ये बात



रायपुर पुलिस ने अमित बघेल को भगोड़ा घोषित किया, गिरफ्तारी पर 5 हजार का इनाम, कई राज्यों में FIR



26 नवंबर को SC ने लगाई थी फटकार

इसके पहले 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि, अपनी जुबान पर लगाम रखें। जहां-जहां FIR दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करें। कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई राहत नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा।



क्यों हुई गिरफ्तारी?

यह पूरा विवाद 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने की घटना के बाद शुरू हुआ था। उस समय, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने प्रदेशभर और देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उनके खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज की गई थीं।



गिरफ्तारी के बाद पुलिस तुरंत रिमांड प्रक्रिया की तैयारी कर रही है। रायपुर कोर्ट परिसर और थाने के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी बनी हुई है।



Tags:
  • Raipur
  • छत्तीसगढ़ क्रांति सेना
  • छत्तीसगढ़ क्रांति सेना अध्यक्ष अमित बघेल
  • अमित बघेल
  • अमित बघेल हेट स्पीच केस