RAIPUR. लोग सेहतमंद रहने के लिए सुबह की सैर के लिए करने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक (Morning Walk) और मनोरंजन के उद्देश्य से सरकार गार्डन विकसित करने के साथ वॉकिंग ट्रैक का निर्माण कराती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ऊर्जा पार्क गार्डन (Energy Park Garden) में अब लोगों को मॉर्निंग वॉक करने के लिए टैक्स देना होगा। वन विभाग अब लोगों से हर महीने 500 रुपए वसूलेगा। देश के किसी भी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए टैक्स वसूले जाने का यह पहला मामला है।
सीसीएफ कार्यालय ने जारी किया आदेश
दरअसल, आर्थिक तंगी से जूझ रहे वन विभाग के अधिकारियों ने अपने गार्डन को संवारने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए मॉर्निंग वॉक करने वालों से टैक्स वसूलने का आदेश जारी किया है। इसको लेकर मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) कार्यालय रायपुर ने आदेश जारी किया है। इसमें हर दिन 20 रुपए और महीने के 500 रुपए शुल्क निर्धारित करने की अनुमति मांगी है।
वन विभाग के आदेश के अनुसार वीआईपी रोड स्थित ऊर्जा पार्क गार्डन (राजीव स्मृति वन) में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से शुल्क वसूली अनुशंसा की गई है। इसके लिए हर दिन सुबह की सैर करने जाने वालों से हर महिने पांच सौ रुपए का पास बनवाने और बिना पास के वॉक करने वालों से प्रति दिन 20 रुपए के हिसाब से फीस लेने कहा गया है। शुल्क वसूली एक अक्टूबर से लागू करने कहा गया है।
कांग्रेस ने विष्णुदेव सरकार पर साधा निशाना
अब इस मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है। मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामला उठाते हुए सोशल मीडिया पर एक्स पर कहा कि विष्णु के सुशासन- मोदी की गारंटी वाली सरकार अब आपसे रायपुर में मॉर्निंग वॉक करने पर हर महीने 500 रुपए लेगी। राजीव स्मृति वन में सुबह-सुबह स्वास्थ्य के प्रति सजग लोग, बुजुर्ग लोग, टहलने, व्यायाम करने एवं योग करने आते हैं। वैसे तो इस ऊर्जा पार्क में घूमने का टिकट लगता ही है लेकिन सुबह 8 बजे तक टहलने/व्यायाम करने वालों के लिए यह फ्री है।
हर दिन सुबह 8 बजे से पहले पहुंचने वाले लोगों की संख्या लगभग 30 है। अब वसूलीबाज विष्णुदेव सरकार इन 30 लोगों से हर माह 500 रुपए वसूलना चाहती है। क्या सरकार इन लोगों को पार्क में आने से रोकने के लिए यह फीस लगा रही है? उन्होंने आगे कहा कि यह वसूलीबाज सरकार सिर्फ प्रदेश के लोगों को लूटने में लगी है।
जारी किए दिशा-निर्देश
दरअसल, सीसीएफ कार्यालय के पत्र का हवाला देते हुए डीएफओ कार्यालय ने 7 अक्टूबर को दिशा निर्देश जारी किए है। दिशा निर्देश इस प्रकार है।
- बिना पास के किसी भी व्यक्ति को गार्डन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- जिस व्यक्ति के नाम पास जारी हुआ है, उसे मॉर्निंग वॉक के समय पास अपने रखना अनिवार्य होगा।
- पास एक अक्टूबर से जारी होंगे। बिना पास किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा।
- पास को लेकर में संबंधित लोगों के बीच प्रचार प्रसार करें और प्रवेश द्वार पर इसको लेकर सूचना पत्र चस्पा करें।
- पासधारी व्यक्ति यदि बगैर पास दिखाए गार्डन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उनसे भी प्रति व्यक्ति 20 रुपए शुल्क लिया जाए। फिर एंट्री दी जाए।
वहन नहीं हो रहा चपरासी का खर्च
बता दें कि वन विभाग ने इससे पहले जो गार्डन विकसित किए हैं, उनके रखरखाव के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण जिन संस्थाओं से जमीन ली गई है, अब उद्यानों को उन संस्थाओं को सौंपने अनुशंसा की गई है। साथ ही विभाग ने अपने उद्यानों की सैर करने वाले लोगों से शुल्क वसूलने की अनुशंसा की है। ऊर्जा पार्क में रखरखाव और देखरेख करने वाले चपरासी का खर्च नहीं उठा पाने की स्थिति में वन विभाग ने शुल्क वसूलने का फैसला लिया है।
सीसीएफ कार्यालय से जारी आदेश में टाइमिंग को लेकर गड़बड़ी देखने को मिली है। आदेश के अनुसार मार्निंग वॉक का समय सुबह 5 से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकी मॉर्निंग वॉक का टाइम सुबह 5 से 9 बजे तक होना चाहिए। सुबह 10 बजे के बाद ऊर्जा पार्क में पिकनिक मनाने वाले और पर्यटक सैर करने जाते हैं। उनसे मनोरंजन शुल्क के रूप में निश्चित राशि ली जाती है।
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