इस बड़े नर्सिंग होम के डॉक्टरों की लापरवाही से हुई मरीज की मौत , मिली ये सजा

मरीज के परिजन ने दावा किया था कि पेशाब नली के एक लेजर ऑपरेशन के लिए उसे सुयश अस्पताल में भर्ती किया गया था। आईसीयू में डॉक्टरों ने उसे कई इंजेक्शन लगाए। इसके बाद मरीज की मौत हो गई।

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Marut raj
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Chhattisgarh Raipur Suyash Hospital Fine the sootr
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रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के एक बड़े निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर जुर्माना लगाया गया है। मामला रायपुर में कोटा स्थित सुयश हॉस्पिटल का है। इसके डॉक्टरों पर 16 लाख रुपए का जुर्माना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने लगाया है।

क्या है पूरा मामला, जानिए

पीड़ित की ओर से केस लड़ने वाले अधिवक्ता भूपेंद्र जैन के अनुसार अरविंद सोनी, हीना सोनी और मृदुल सोनी ने ये याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया गया था कि मृतक हिमांशु सोनी की मौत सुयश अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक गलत इंजेक्शन लगाने से हुई थी।

याचिका में पक्षकार ने ये भी दावा किया था कि पेशाब नली के एक लेजर ऑपरेशन के लिए उसे सुयश अस्पताल में भर्ती किया गया था। ऑपरेशन के बाद दर्द से कराहते मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। अगले दिन फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां आईसीयू में डॉक्टरों ने उसे कोई इंजेक्शन लगाए। इसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पीएम रिपोर्ट और तमाम दस्तावेजों के आधार पर उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की गई थी। इसके बाद आयोग ने उपरोक्त फैसला सुनाया है.

इन डॉक्टरों पर लगा जुर्माना

पीड़ित की ओर से केस लड़ने वाले अधिवक्ता भूपेंद्र जैन के अनुसार सुयश अस्पताल के डॉ. मनोज लाहोटी, डॉ. नितीन गोयल, डॉ. गगन झंवर और डॉ. मोहन अग्रवाल पर 1 लाख रुपए की मानसिक क्षतिपूर्ति और 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा ने सुनाया है। इसके अलावा आयोग ने 10 हजार रुपए केस खर्च के भुगतान का भी आदेश दिया है।

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