Raipur . छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ( Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission ) ने विद्युत वितरण समास्या को हल करने के लिए मानक विनिमय-2020 में बदलाव किए थे। जिन पर अब अमल करते हुए एक्शन लेने की तैयारी है। जिससे अब उपभोक्ताओं को जेब से भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
हर महीने देना होगा टैक्स
CSEB ने बताया कि मीटर संबंधी शिकायत आने पर जैसे कि मीटर जलने पर शहरों में 24 घंटे और गांव में 72 घंटे में बदलकर नया मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। वहीं इसके साथ ही हर महीने मीटर की रीडिंग भी करनी होगी। वहीं इस काम में देरी होने पर पहले महीने के लिए उपभोक्ता को पांच सौ और उसके बाद के हर महीने एक हजार रुपए कर ( TAX ) देना होगा।
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क्यों लगाए जा रहे हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर
स्मार्ट प्रीपेड मीटर ( smart prepaid meter ) से यह होगा कि उपभोक्ता जितने रुपए का रिचार्ज करवाएंगे, उतनी ही बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मीटर अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। घरों में इस मीटर के लगाए जाने के बाद बाइपास बिजली, मीटर से छेड़छाड़ आदि बिजली चोरी से नहीं कर पाएंगे।
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समास्या का होगी हल
CSRB के मैनेजिंग डायरेक्टर आरके शुक्ला ने बताया , कि संबंधित अधिकारियों को सूचना मिलने पर मीटर ड्रॉ करने की कार्यवाई की जाती है। केंद्र सरकार की आर.डी.एस.एस योजना के तहत अब प्री पैड स्मार्ट मीटर ( pre pad smart meter ) लगने हैं। जिसके बाद यह समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी।
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