NEET Exam Paper Case : नीट परीक्षा में गलत पेपर मिलने, फिर सही पेपर देने में विद्यार्थियों का बहुत समय बर्बाद हुआ है। इसी से प्रभावित बालोद जिले के विद्यार्थियों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में एनटीए ( National Testing Agency ) से जवाब मांगा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 24 मई को तय की है।
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यह है मामला
नीट की परीक्षा ( NEET Exam ) में छत्तीसगढ़ से भी कई विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। इसके तहत प्रदेश के बालोद जिले के शासकीय उमा विद्यालय को नीट की परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। परीक्षा के दिन दोपहर 2.00 बजे, भारतीय स्टेट बैंक, बालोद से प्राप्त प्रश्न पत्रों का पहला सेट बांटा गया, जो कि सही नहीं था। परीक्षा आयोजित कर रहे केंद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, कि गलत पेपर बांट दिया है, तो लगभग 40-50 मिनट बाद केनरा बैंक, बालोद से प्राप्त दूसरे प्रश्न पत्र का एक और सेट फिर से वितरित किया।
नहीं मिला एक्स्ट्रा टाइम
पेपर के दूसरे सेट में ओएमआर शीट का एक अलग सेट जुड़ा हुआ था जिसे उम्मीदवारों को दोबारा भरना था, जिसमें उम्मीदवारों का समय बर्बाद हो गया। इसे लेकर लिपिका सोनबोइर व अन्य ने एडवोकेट अदिति सिंघवी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में बताया गया है कि अभ्यर्थी प्रश्नपत्र के दूसरे सेट को समय पर पूरा सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें गलत पेपर मिलने में हुए समय के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं दिया गया, जो गलत है।
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राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ( NTA ) की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता डॉ. सौरभ कुमार पांडेय के अनुरोध पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी ने इस मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को रखी गई है। इसी तरह की घटना पर राजस्थान में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने संबंधित केंद्र की दोबारा परीक्षा आयोजित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
NEET Exam 2024 | Chhattisgarh High Court