छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल पर 5.24 करोड़ इनकम टैक्स... हाई कोर्ट ने रद्द किया
Kanak Durga Jha | Jun 18, 2025, 10:08 IST
Chhattisgarh State Open School
आयकर विभाग का आदेश रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि संस्था को आयकर छूट का पूरा हक है। दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल पर 5.24 करोड़ का इनकम टैक्स था।
हाई कोर्ट से छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल माध्यमिक शिक्षा मंडल को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसले में संस्था के पक्ष में फैसला देते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी IIAT द्वारा संस्था की अपील खारिज करने को गलत ठहराया है। साथ ही आयकर विभाग का आदेश रद्द करते हुए कहा है कि संस्था को आयकर छूट का पूरा हक है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल माध्यमिक शिक्षा मंडल का गठन किया गया था।
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इसका उद्देश्य ओपन स्कूल के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना था। संस्था ने वित्तीय वर्ष 2016-17 -17 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय धारा 11 और 12 के तहत छूट का दावा किया था। लेकिन आयकर विभाग ने छूट देने से इनकार करते हुए 5.24 करोड़ का टैक्स लगाया और 14 दिसंबर 2018 को असेसमेंट आदेश जारी किया। इसके खिलाफ संस्था ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की, लेकिन यह सखारिज कर दी गई। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
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मामले पर जस्टिस संजय के आप्रवाल और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। संस्था ने तर्क दिया कि छूट के लिए आवेदन पहले ही कर दिया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लंबित थी। बाद में 14 जुलाई 2023 को उन्हें धारा 12AA के तहत रजिस्ट्रेशन मिल गया, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी माना गया। हालांकि, आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि रजिस्ट्रेशन बाद में मिला और यह यह पुराने वर्षों मामले पर लागू नहीं हो सकता।
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हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट को 14 जुलाई 2023 को आयकर अधिनियम की धारा 12AA के तहत रजिस्ट्रेशन मिल चुका था। यह रजिस्ट्रेशन पिछले वर्षों पर भी लागू माना जाएगा, क्योंकि उस समय अपील की प्रक्रिया चल रही थी। कोर्ट ने कहा कि आक्कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कानून की गलत व्याख्या की, क्योंकि अपील लंबित होने का मतलब है कि मामला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। इसलिए ट्रस्ट को पिछली आय पर भी छूट मिलनी चाहिए।
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आयकर विभाग ने छूट देने से किया इनकार
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मामले पर जस्टिस संजय के आप्रवाल और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। संस्था ने तर्क दिया कि छूट के लिए आवेदन पहले ही कर दिया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लंबित थी। बाद में 14 जुलाई 2023 को उन्हें धारा 12AA के तहत रजिस्ट्रेशन मिल गया, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी माना गया। हालांकि, आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि रजिस्ट्रेशन बाद में मिला और यह यह पुराने वर्षों मामले पर लागू नहीं हो सकता।
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पिछले वर्षों की आय पर लागू होगा रजिस्ट्रेशन
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