छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने फीस में की भारी वृद्धि, सदस्यों ने जताई आपत्ति

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने हाल ही में रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण शुल्क में लगभग तीन गुना वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही काउंसिल के सदस्यों और अध्यक्ष के भत्तों में भी करीब दोगुनी बढ़ोतरी की गई है।

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Krishna Kumar Sikander
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छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने हाल ही में रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण शुल्क में लगभग तीन गुना वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही काउंसिल के सदस्यों और अध्यक्ष के भत्तों में भी करीब दोगुनी बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले के खिलाफ काउंसिल के सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता और भगत राम ने स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर शुल्क वृद्धि को कम करने की मांग की है। सदस्यों ने वृद्धि को अव्यवहारिक और छात्रों पर बोझ डालने वाला बताया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर शुल्क कम करने की अपील की है।

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बहुमत का दुरुपयोग कर निर्णय लेने का आरोप 

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छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सइस्य डॉ. राकेश गुप्ता और भगत राम के अनुसार, 8 मई को आयोजित आमसभा में बहुमत का दुरुपयोग कर यह निर्णय लिया गया। पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क सभी छात्रों के लिए 5 वर्ष के लिए 2,650 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए 8,319 रुपये और अन्य राज्यों के छात्रों के लिए 11,859 रुपये कर दिया गया है। 

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नवीनीकरण शुल्क में भी भारी वृद्धि

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इसी तरह, नवीनीकरण शुल्क में भी भारी वृद्धि की गई है। पहले बिना जुर्माने के 1,829 रुपये और जुर्माने के साथ 2,429 रुपये थे। अब नई फीस के तहत बिना जुर्माने के 4,602 रुपये (प्रोसेसिंग फीस 400 + नवीनीकरण फीस 1,500 + मेंटेनेंस और डेवलपमेंट चार्ज 2,000 + 18% जीएसटी) और जुर्माने के साथ 8,732 रुपये (प्रोसेसिंग फीस 400 + नवीनीकरण फीस 1,500 + लेट फीस 500 + रिस्टोरेशन फीस 3,000 + मेंटेनेंस और डेवलपमेंट चार्ज 2,000 + 18% जीएसटी) हो गए हैं। इस तरह नवीनीकरण शुल्क में 2,773 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

 

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