पहली पत्नी के रहते रचाई दूसरी शादी, कांस्टेबल पर गिरी एसपी की गाज
जांजगीर में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के एक आरक्षक पर दोहरी शादी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरक्षक शिव बघेल, जो कि रक्षित केंद्र जांजगीर में पदस्थ था, को एसपी विजय कुमार पांडेय ने अमार्यादित आचरण के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जांजगीर में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के एक आरक्षक पर दोहरी शादी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरक्षक शिव बघेल, जो कि रक्षित केंद्र जांजगीर में पदस्थ था, को एसपी विजय कुमार पांडेय ने अमार्यादित आचरण के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही आरक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
आरक्षक शिव बघेल पर आरोप है कि उन्होंने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए एक दूसरी महिला से गुपचुप विवाह कर लिया। इसकी जानकारी जैसे ही उनकी पहली पत्नी को हुई, उसने इस मामले की शिकायत जांजगीर एसपी कार्यालय में दर्ज करवाई।
एसपी विजय कुमार पांडेय ने मामले की जांच का जिम्मा एक राजपत्रित अधिकारी को सौंपा। जांच के दौरान साक्ष्यों और बयानों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि कांस्टेबल शिव बघेल ने विभागीय नियमों और नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए यह कदम उठाया है।
जांच रिपोर्ट आने के बाद एसपी ने शिव बघेल को अमार्यादित आचरण के चलते निलंबित कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है, जो सेवा नियमों के तहत आगे बढ़ाई जाएगी।
इसलिए है यह मामला गंभीर
छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा नियमों के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को, विशेष रूप से पुलिस बल के सदस्य को, बिना विभागीय अनुमति के दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं होती, खासकर जब पहली पत्नी जीवित हो और विवाह विच्छेद न हुआ हो। इस प्रकार का आचरण न केवल नैतिक आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों का हनन भी माना जाता है।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एसपी विजय कुमार पांडेय ने स्पष्ट कहा कि पुलिस बल में सेवा अनुशासन सर्वोपरि है, और इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि विभागीय छवि बनी रहे और जनविश्वास कायम हो।
उत्तर: आरक्षक शिव बघेल को पहली पत्नी के जीवित रहते बिना विभागीय अनुमति के दूसरी शादी करने के आरोप में अमार्यादित आचरण का दोषी पाया गया। जांच के बाद उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
2. क्या सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी करने की अनुमति होती है?
उत्तर: नहीं। यदि पहली पत्नी जीवित है और तलाक नहीं हुआ है, तो सरकारी सेवा नियमों के तहत बिना विभागीय अनुमति के दूसरी शादी करना निषिद्ध और दंडनीय है।
3. क्या आरक्षक पर और कोई कार्रवाई की जाएगी?
उत्तर: हाँ। निलंबन के साथ-साथ विभागीय अनुशासनात्मक जांच भी आरंभ की गई है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, जो नौकरी समाप्ति तक हो सकती है।