न्यायधानी में चल रहा था धर्मांतरण का गंदा खेल, 6 आरोपी पकड़े गए

Kanak Durga Jha | Apr 07, 2025, 12:22 IST
conversion exposed bilaspur 6 accused arrested
बिलासपुर जिले के सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत बहतराई स्थित अटल आवास में आयोजित एक प्रार्थना सभा के दौरान कथित रूप से मतांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है।

बिलासपुर जिले के सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत बहतराई स्थित अटल आवास में आयोजित एक प्रार्थना सभा के दौरान कथित रूप से मतांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। इस संबंध में हिंदू संगठनों की आपत्ति दर्ज कराए जाने पर पुलिस ने 6 को हिरासत में लिया है। अटल आवास निवासी दीपा गोटेल अपने निवास पर रविवार को प्रार्थना सभा आयोजित कर रही थी।



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बड़ी संख्या में हिंदूओं का करने वाले थे धर्मांतरण

इससे पहले भी 31 मार्च को आयोजित सभा में यदुनंदन नगर निवासी पास्टर दीपक सिंह सिदार एवं उनकी पत्नी पूजा सिदार धार्मिक उपदेश दे रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी उपस्थित थे। घटना की जानकारी होने पर हिंदू संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और मतांतरण के प्रयास का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।



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सूचना पर सरकंडा थाना प्रभारी निलेश पांडेय के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दीपा गोटेल, पास्टर दीपक सिदार, पूजा सिदार, गुरुविंदर सिंह, शिवकुमार धीवर एवं मधु कुमार केंवट को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मामले में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई है।



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FAQ

  1. बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में क्या घटना घटी थी?
    बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में अटल आवास में आयोजित एक प्रार्थना सभा के दौरान कथित रूप से मतांतरण के प्रयास का मामला सामने आया था। हिंदू संगठनों ने इस पर विरोध जताया और पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया।
  2. 31 मार्च को हुई सभा में कौन-कौन लोग शामिल थे और क्या हुआ था?
    31 मार्च को यदुनंदन नगर निवासी पास्टर दीपक सिंह सिदार और उनकी पत्नी पूजा सिदार धार्मिक उपदेश दे रहे थे। इस सभा में बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी उपस्थित थे, और इसे लेकर मतांतरण के प्रयास का आरोप लगाया गया।
  3. पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?
    पुलिस ने दीपा गोटेल, पास्टर दीपक सिदार, पूजा सिदार, गुरुविंदर सिंह, शिवकुमार धीवर और मधु कुमार केंवट को हिरासत में लेकर पूछताछ की और मामले में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की।

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