नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ में दर्ज पहली FIR दर्ज, आज से लागू नया क्रिमिनल लॉ
Deeksha Nandini Mehra | Jul 01, 2024, 11:24 IST
कबीरधाम में दर्ज हुई देश की पहली FIR
कबीरधाम पुलिस ने मारपीट मामले में नए कानून के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुए BNS की धारा 296,351(2) के तहत पहला FIR दर्ज किया। यह FIR 1 जुलाई, 2024 की सुबह 12 बजे दर्ज की गई है।
New Criminal Laws Implemented : छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में नए आपराधिक कानून “भारतीय न्याय संहिता 2023” के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर नक्सल संवेदनशील थाना रेंगाखार में दर्ज की गई है।
एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि रात 12.5 मिनट में हमारे पास सूचना आई कि एक ट्रेक्टर के मालिक के साथ कागजात को लेकर लड़ाई झगड़ा और धमकी दी जा रही है। नए कानून के तहत फोन पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सोमवार रात 12.30 बजे आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने बताया कि संभवतः प्रदेश में नए कानून के अंतर्गत पहली एफआईआर दर्ज हुई है।
रायपुर में नए अपराधिक कानून के तहत FIR
रायपुर के थाना मंदिर हसौद में नए अपराधिक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली गलौच और जान से मारने की धमकी, धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पहले यह 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होता था।
भारत के नए कानून, विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता (BNS), का उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को अधिक आधुनिक और प्रगतिशील बनाना है। 160 साल पुराने कानून भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC), और इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रतिस्थापित कर ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS ), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS ) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता लाना है, जिससे हर नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिल सके।
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कबीरधाम में पहली FIR
First FIR under New criminal law “ The Bhartiya Nyaya Sangita, 2023 registered at naxal sensitive police station, Rengakhar, Distrct Kabirdham of Chhattisgarh,
New criminal laws will go long way in ensuring justice with transparency pic.twitter.com/Wctg9pC8is
— ABHISHEK PALLAVA (@PallavaAbhishek) July 1, 2024
रायपुर के थाना मंदिर हसौद में नए अपराधिक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली गलौच और जान से मारने की धमकी, धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पहले यह 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होता था।
क्यों बना नया कानून?
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