डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की जमानत अर्जी खारिज, महिला आरक्षक ने लगाए दुष्कर्म और गर्भपात के आरोप

बालोद जिले में महिला आरक्षक ने बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके पर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है।कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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Harrison Masih
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Deputy Collector Rape Case: बालोद जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें महिला आरक्षक ने बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके पर दुष्कर्म, गर्भपात और आर्थिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में आरोपी अधिकारी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दायर की गई थी, लेकिन जिला न्यायालय ने सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया है।

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महिला के सबूतों से कोर्ट संतुष्ट

अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने दलील दी कि महिला ने झूठा केस दर्ज कर डिप्टी कलेक्टर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। वहीं, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने पूरी कहानी सुनाई और बैंक स्टेटमेंट सहित कई सबूत पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

शादी का झांसा देकर बनाए संबंध

महिला की शिकायत के मुताबिक, 2017 में दिलीप उइके और पीड़िता आईटीआई में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर दिलीप ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। 2017 में पहली बार महिला गर्भवती हुई तो आरोपी ने दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया।

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पीड़िता ने आर्थिक मदद भी की

महिला का कहना है कि उसने दिलीप की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी की। समय बीतने के साथ आरोपी ने बार-बार शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए और कई बार गर्भपात कराया। 2024 में आरोपी ने पीड़िता को अंडमान घुमाने भी ले गया, लेकिन लौटने के बाद एक बार फिर उसने गर्भपात कराया।

3.30 लाख रूपए का लेनदेन,शादी से मुकरा आरोपी

2025 में भी आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला से करीब 3.30 लाख रूपए लिए और उसके खाते में ट्रांसफर करवाए। महिला का कहना है कि इस दौरान वह तीसरी बार गर्भवती हुई, लेकिन दिलीप ने दवा देकर फिर से गर्भपात करा दिया। इसके बाद उसने शादी से इंकार कर दिया और दूरी बना ली।

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डिप्टी कलेक्टर रेप केस के मुख्य बिंदु

  1. महिला आरक्षक की शिकायत
    पीड़िता ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण, जबरन गर्भपात और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया।

  2. कोर्ट का बड़ा फैसला
    आरोपी डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी।

  3. सालों पुराना रिश्ता
    मामला 2017 से जुड़ा है, जब दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई थी और रिश्ता प्रेम में बदला।

  4. सबूतों की पेशकश
    पीड़िता ने बैंक स्टेटमेंट, कॉल डिटेल्स और अन्य सबूत कोर्ट और पुलिस को सौंपे।

  5. पुलिस जांच जारी
    पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपी के खिलाफ गहन जांच की जा रही है।

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पुलिस जांच जारी

महिला की शिकायत के बाद डौंडी थाने में मामला दर्ज किया गया। बालोद एएसपी मोनिका ठाकुर ने बताया कि एक सरकारी अधिकारी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला दर्ज हुआ है और जांच जारी है। डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके पहले बीजापुर के भोपालपटनम जनपद सीईओ के पद पर डेढ़ साल तक पदस्थ रहे और इस दौरान चर्चाओं में भी रहे थे।बीजापुर डिप्टी कलेक्टर

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