कोयला घोटाला में बड़ी कार्रवाई, ED ने सौम्या चौरसिया की 50 से ज्यादा संपत्ति किया अटैच

Chhattisgarh Coal Scam : ईडी ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच कर दिया है। उसके घर में ईडी का बोर्ड लगा हुआ है।

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Kanak Durga Jha
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ED attaches 50 properties of Saumya Chaurasia
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Chhattisgarh Coal Scam : छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। ईडी ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच कर दिया है। उसके घर में ईडी का बोर्ड लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि अटैच की गई संपत्तियों में सौम्या चौरसिया का भिलाई स्थित सूर्या अपार्टमेंट का निवास भी है। 

बता दें कि सौम्या चौरसिया का कांग्रेस सरकार काल के समय दबदबा था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय सौम्या सबसे प्रभावशाली और ताकतवर अफसर थी। इसके साथ ही सौम्या चौरसिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं।

बता दें कि कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। घोटाले में सौम्या चौरसिया के खिलाफ ठोस सबूत मिलने के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे 16 महीने से सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। इसके साथ ही कई अधिकारियों को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। 

 

सौम्या चौरसिया पर लगा गंभीर आरोप

ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। वसूली के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। इस लेवी से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं।

ईडी ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, कोल वॉशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत अन्य को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि ये स्कैम करीब 500 करोड़ रुपए का था।



ईडी ने चस्पा किया नोटिस

ईडी जब किसी संपत्ति को अटैच करती है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत करती है। प्रॉपर्टी अटैचमेंट काले धन या धन की अनियमितता में कार्रवाई की शुरुआती प्रक्रियाओं में तब होती है, जब ईडी के पास ऐसा करने के समुचित कारण मौजूद होते हैं।

ईडी जब कोई प्रॉपर्टी अटैच करती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसका व्यक्तिगत या कॉमर्शियल तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। उसके जमीन के खरीद-फरोख्त या उस संपत्ति का किसी दूसरे नाम पर ट्रांसफर या कसी और और नहीं दिया जा सकता है।

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