DPS स्कूल में बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में FIR दर्ज, 2 महीने बाद कार्रवाई
Kanak Durga Jha | Sept 04, 2024, 14:22 IST
FIR registered case sexual abuse girl DPS bhilai
DPS bhilai Sexual Abuse Case : दिल्ली पब्लिक स्कूल में 5 साल की बच्ची से लैंगिक छेड़छाड़ मामले में दो महीने बाद कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है।
DPS bhilai Sexual Abuse Case : छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में स्थित एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल (दिल्ली पब्लिक स्कूल) में 5 साल की बच्ची से लैंगिक छेड़छाड़ मामले में दो महीने बाद कार्रवाई हुई है। मामले के दो महीने बाद जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने 2 महीने बाद पॉक्सो एक्ट के तहत रिर्पोट दर्ज की। वहीं परिजनों का कहना है कि, उनकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
मामले को लेकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि, लैंगिक छेड़छाड़ मामले में टीसी के लिए दिए आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के परिजन स्कूल में टीसी के लिए आवेदन किए थे, जिसमें एब्यूज शब्द का प्रयोग किया था। स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें टीसी नहीं दे रहे थे। जब यह खबर मीडिया में आई तो पुलिस ने मामले की जांच की।
मामले में परिजनों ने कही कि, हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने परिजनों को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया था। इस दौरान परिजनों ने बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी हाेने से साफ मना कर दिया। लेकिन मामले में पुलिसअब भी जांच कर रही है।
वहीं मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद परिजनों ने इस पर नाराजगी जताई थी। पुलिस ने उनके पत्र में लिखे शब्द का हवाला देते हुए मामला दर्ज करने की बात कही। इसके बाद परिजनों को महिला थाने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। परिजनों ने अपने बयान में बच्ची के साथ किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार को लेकर साफ मना किया है।
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2 महीने बाद मामला दर्ज
परिजनों ने कहा - ऐसा कुछ नहीं हुआ
वहीं मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद परिजनों ने इस पर नाराजगी जताई थी। पुलिस ने उनके पत्र में लिखे शब्द का हवाला देते हुए मामला दर्ज करने की बात कही। इसके बाद परिजनों को महिला थाने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। परिजनों ने अपने बयान में बच्ची के साथ किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार को लेकर साफ मना किया है।
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