New Update
/sootr/media/media_files/iO33CyswfZAvbvf1AXfL.jpg)
00:00
/ 00:00
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
Former Minister Akbar's Anticipatory Bail Rejected : छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसे लेकर बालोद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि शिक्षक के आत्महत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद अकबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की थी। बता दें कि कुछ दिनों पहले शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान मृतक शिक्षक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। जिसके मुताबिक पुलिस ने यह कार्रवाई की।
मामले में पुलिस ने जानकारी दी कि पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में भारतीय न्याय सहिंता की धारा 108, 3(5) के तहत बालोद जिले के डोंडी थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। शिक्षक देवेंद्र ठाकुर की जेब में मिले सुसाइड नोट में लिखा है, मेरे मौत के लिए हरेंद्र नेताम, मदार खान, प्रदीप ठाकुर सहित "पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर" को जिम्मेदार है।
जिन्होंने नौकरी दिलाने के नाम से पैसा लिए है और पैसा वापस नहीं कर रहे है। मेरे मौत के बाद पैसा दिलाने का प्रयास लीला राम कोर्राम आप करेंगे। और न्याय दिलाएंगे। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 सितंबर को देवेंद्र ठाकुर नाम के एक शिक्षक ने सुसाइड किया था। जिसके बाद उनके शव का पंचनामा किया गया था। जेब से सुसाइड नोट जांच में मृतक शिक्षक के जेब से सुसाइड नोट मिला था।
जिसमें हरेंद्र नेताम, मदार खान, प्रदीप ठाकुर सहित "पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर" नाम लिखा हुआ है। आगे की कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि 3 सितंबर को आत्महत्या करने वाले शिक्षक देवेंद्र ठाकुर की जेब से सुसाइड नोट मिला था जिसमें हरेंद्र नेताम, मदार खान, प्रदीप ठाकुर सहित "पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर" को जिम्मेदार ठहराया गया है।
The Sootr Links
छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए यहां क्लिक करें
मध्य प्रदेश की खबरों के लिए यहां क्लिक करें