सरकारी कर्मचारियों के APAR पर बड़ा फैसला, सेल्फ अप्रेजल से अप्रूवल तक नई तारीख
VINAY VERMA | Aug 21, 2026, 19:44 IST
APAR भरने की डेडलाइन बढ़ी
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के वर्ष 2025-26 के लंबित APAR को पूरा करने के लिए सरकार ने समय-सीमा बढ़ा दी है। अटके APAR के लिए अब Self-Appraisal से लेकर अंतिम स्वीकृति तक नई डेडलाइन तय की गई है।
सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी APAR को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2025-26 के लंबित APAR की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय-सीमा बढ़ा दी है। यह राहत उन शासकीय सेवकों को मिलेगी, जिनकी SPARROW पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, लेकिन यूजर चैनल तय नहीं हो पाया या अब तक ऑनबोर्डिंग ही पूरी नहीं हुई।
20 अगस्त 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसमें साफ किया गया है कि 2025-26 के APAR को निर्धारित नए प्रपत्र और अंकीय ग्रेडिंग के आधार पर ऑनलाइन या मैन्युअल तरीके से पूरा किया जा सकेगा। यह विशेष व्यवस्था सिर्फ वर्ष 2025-26 के लिए लागू होगी।
सबसे पहले कर्मचारी को खुद अपना स्व-मूल्यांकन यानी Self-Appraisal पूरा करना होगा। इसके लिए पहले 15 मई 2026 की समय-सीमा तय थी। अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। यानी जिन कर्मचारियों का स्व-मूल्यांकन अटका हुआ है, उनके पास प्रक्रिया पूरी करने का अतिरिक्त मौका है।
कर्मचारी के बाद APAR रिपोर्टिंग अधिकारी के पास जाएगा। रिपोर्टिंग अधिकारी के मूल्यांकन की पुरानी अंतिम तारीख 15 जून थी। अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया गया है। इससे विभागों को लंबित रिपोर्टों को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
इसके बाद APAR की समीक्षा Reviewing Officer करेगा। इसके लिए पहले 15 जुलाई 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित थी। अब समीक्षा अधिकारी 30 अक्टूबर 2026 तक मूल्यांकन पूरा कर सकेंगे। सरकार ने अलग-अलग चरणों के लिए नई डेडलाइन तय कर दी है, ताकि प्रक्रिया एक साथ अटकने की स्थिति न बने।
APAR की प्रक्रिया का अंतिम चरण Accepting Authority के स्तर पर पूरा होगा। इसके लिए पहले 16 अगस्त 2026 अंतिम तारीख थी। अब संबंधित अधिकारी 30 नवंबर 2026 तक APAR स्वीकार कर सकेंगे। यानी कर्मचारी के स्व-मूल्यांकन से लेकर अंतिम स्वीकृति तक पूरी प्रक्रिया को आगे खिसका दिया गया है।
सरकार ने समय-सीमा बढ़ाने के पीछे तकनीकी और प्रक्रियागत अड़चन को प्रमुख कारण बताया है। कई कर्मचारियों की SPARROW पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग तो हो गई, लेकिन यूजर चैनल निर्धारित नहीं हुआ। वहीं कुछ कर्मचारी अब तक पोर्टल पर ऑनबोर्ड ही नहीं हो पाए। इसी वजह से उनका APAR समय पर पूरा नहीं हो सका।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि नई समय-सीमा को सामान्य नियम न माना जाए। यह व्यवस्था केवल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की मूल्यांकन अवधि के APAR के लिए है। यानी अगले मूल्यांकन वर्ष के लिए इन तारीखों का लाभ नहीं मिलेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने शासन के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश भेजे हैं। विभागाध्यक्षों को परिपत्र सभी संबंधित राजपत्रित अधिकारियों के संज्ञान में लाने कहा गया है। अब जिम्मेदारी कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों की है कि बढ़ी हुई समय-सीमा में APAR की पूरी प्रक्रिया निपटा दी जाए।
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अटकी प्रक्रिया को मिली मोहलत
सेल्फ अप्रेजल की तारीख 31 अगस्त
रिपोर्टिंग अफसर को सितंबर तक मौका
रिव्यू करने की डेडलाइन अक्टूबर
अंतिम मुहर नवंबर में
SPARROW बना बड़ी वजह
सिर्फ 2025-26 पर लागू
सभी विभागों को करना होगा पालन
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