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Raipur. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद सरकार आवारा कुत्तों को लेकर सतर्क हो गई है। तहत लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य के सभी शिक्षा संभाग संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा करने संबंधी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। इसमें प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
यह निर्देश जारी :
जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे स्कूल परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग कैचर नोडल अधिकारी को समय पर उपलब्ध कराएँ। साथ ही विद्यालयों में कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो।
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कुत्ते ने काटा तो तत्काल इलाज;
किसी बच्चे को आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने की स्थिति में निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित बच्चे को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया जाए। जिससे समय पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध हो सके। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी बिंदुओं का शाला स्तर पर पूर्ण रूप से पालन हो, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा और विद्यालय का वातावरण सुरक्षित और अनुकूल बना रहे।
कांग्रेस ने जताया विरध:
सरकार पढ़ाई छोड़कर बाकी सारे काम शिक्षकों से करवाना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार का आदेश जारी हुआ है कि स्कूलों में तथा स्कूलों के आसपास आवारा कुत्तों की निगरानी करने के काम में भी अब सरकार ने शिक्षकों और प्रिंसिपलों और प्राधानाध्यापकों की ड्यूटी लगा दी है। जबकि इस प्रकार के काम होते उसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन नगर निगम, पंचायत होता है उसको दी जानी चाहिए। उनके माध्यम से इस कार्य को संचालन किया जाना चाहिए।
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