बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी में अवैध उत्खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि नदी के संरक्षण और अवैध खनन को रोकने अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। इस पर उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को शपथपत्र के साथ जवाब देने कहा है।
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अरपा नदी में लगातार हो रहे अवैध उत्खनन सहित उसके संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान बिलासपुर नगर निगम ने कोर्ट को जानकारी दी कि अरपा को साफ-सुथरा रखने के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, उसे MIC और सामान्य सभा में मंजूरी दे दी गई है।
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3 बालिकाओं की मौत पर भड़का हाईकोर्ट
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि कि पिछले साल बारिश में खनन से बने गहरे गड्ढे में 3 बालिकाओं की डूबकर मौत हो चुकी है। इस घटना को लेकर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और इस मामले की भी सुनवाई चल रही है।
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अरपा अर्पण महाअभियान समिति की ओर से एडवोकेट अंकित पांडेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर मिसाल पेश की है, जिसमें कहा गया कि स्थानीय पुलिस अवैध खनन करने वालों पर बिना अनुमति के सीधे FIR दर्ज कर सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से कानून के इस प्रावधान की जांच कर उसे लागू करने पर विचार करने को कहा है।
खनिज नीति पर काम कर रही कमेटी
राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों की 6 सदस्यीय कमेटी खनिज नीति पर काम कर रही है। लेकिन, उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी तय करने को भी कहा है। डिवीजन बेंच ने सभी बिंदुओं पर 8 मई से पहले विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने कहा है। केस की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी।
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