वसूलीबाज कर निरीक्षक पर गिरी निलंबन की गाज, व्यापारियों ने की थी शिकायत
रायपुर। स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान व्यवसाइयों से अवैध वसूली की शिकायत पर वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ निरीक्षक विधान रंजन कुलू को राज्य कर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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निलंबन की कार्रवाई
दरअसल, स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान निरीक्षक के खिलाफ वसूली का आरोप लगाते हुए महासमुंद के व्यापारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी. इस शिकायत पर राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुन्द वृत्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राज्य कल आयुक्त ने निलंबन की कार्रवाई की है।
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निर्वाह भत्ता की होगी पात्रता
निलंबन की अवधि में कर निरीक्षक विधान रंजन कुलू का मुख्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, रायपुर संभाग एक रहेगा. इसके साथ निलंबन अवधि के दौरान कर सहायक आयुक्त सह निरीक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
FAQ
- सवाल 1 : वाणिज्यिक कर विभाग के निरीक्षक विधान रंजन कुलू को क्यों निलंबित किया गया है?
जवाब: विधान रंजन कुलू को स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान व्यापारियों से अवैध वसूली की शिकायत पर निलंबित किया गया है। - सवाल 2: यह शिकायत किसने और कहाँ की थी?
जवाब: यह शिकायत महासमुंद जिले के व्यापारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को की गई थी। - सवाल 3 : निलंबन की कार्रवाई किसके प्रतिवेदन के आधार पर की गई?
जवाब: राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुंद वृत्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई। - सवाल 5 : निलंबन की अवधि में विधान रंजन कुलू का मुख्यालय कहाँ रहेगा?
जवाब: निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, रायपुर संभाग एक रहेगा। - सवाल: क्या निलंबन के दौरान उन्हें वेतन मिलेगा?
जवाब: निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) मिलेगा।
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