जो पहली सूची में अपात्र था, वही बाद में बोनस के 10 अंक पाकर टॉपर बन गया
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा के 38 पदों पर हो रही भर्ती में मनमानी देखने को मिली। जो अभ्यर्थी अपात्र था बोनस के 10 अंक मिलने के बाद वही टॉपर बन गया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा के 38 पदों पर हो रही भर्ती में मनमानी देखने को मिली। वांछित योग्यता नहीं रखने के कारण लैब सुपरवाइजर पद की दावा आपत्ति सूची में विनय कुमार नाम के अभ्यर्थी को अपात्र बताया गया था, उसी विनय को दावा-आ पत्ति के उपरांत वांछित योग्यता रखना व कोविड में काम करना मानते हुए बोनस के 10 अंक और दे दिए गए। इससे 16 जून को होने वाली कौशल परीक्षा की मेरिट लिस्ट में विनय नंबर 1 पर आ गया।
इस भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में दर्शाए गए नियम 11.2 के अनुसार आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी ने जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया होगा, उन्हीं दस्तावेज के संबंध में दावा आपत्ति मान्य की जाएगी। अन्य कोई नवीन दस्तावेज दावा आपत्ति में मान्य नहीं किए जाएंगे। भर्ती नियम में इतनी स्पष्टता के बाद भी दावा आपत्ति से पहले अपात्र अभ्यर्थी को दावा आपत्ति के बाद पात्र मानते हुए कोविड में काम करने के दस्तावेज लेकर बोनस के 10 अंक भी दे दिए गए और वह मेरिट में नंबर 1 पर आ गया।
स्वास्थ्य विभाग की भर्ती परीक्षा में एसटीएस पद के अभ्यर्थी सुनील कुमार वर्मा की मानें तो आवेदन-पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कंप्यूटर अंकसूची का जिक्र किया था। इसके बाद भी विज्ञापन की कंडिका 11.2 का हवाला देते हुए उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। ऐसे में इन्होंने प्रस्तावित कौशल परीक्षा से पूर्व अपने आवेदन पत्र की मूल कॉपी देखने की मांग की है।
विनय कुमार को पहले अपात्र क्यों घोषित किया गया था और बाद में उन्हें कैसे मेरिट सूची में प्रथम स्थान मिल गया?
विनय कुमार को पहले वांछित योग्यता नहीं होने के कारण लैब सुपरवाइजर पद के लिए अपात्र घोषित किया गया था। लेकिन दावा-आपत्ति के बाद उन्हें कोविड कार्य अनुभव मानते हुए बोनस के 10 अंक दे दिए गए, जिससे वे मेरिट सूची में नंबर 1 पर आ गए।
भर्ती के विज्ञापन में नियम 11.2 के अनुसार दावा-आपत्ति प्रक्रिया में क्या सीमाएं तय की गई थीं?
नियम 11.2 के अनुसार दावा-आपत्ति के दौरान केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे जो अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में पहले से उल्लेखित किए हों। नए दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।
अभ्यर्थी सुनील कुमार वर्मा ने किस बात को लेकर आपत्ति जताई है?
सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि उन्होंने आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से कंप्यूटर अंकसूची का उल्लेख किया था, फिर भी उन्हें नियम 11.2 का हवाला देकर अपात्र घोषित कर दिया गया। उन्होंने कौशल परीक्षा से पहले अपने आवेदन पत्र की मूल प्रति दिखाए जाने की मांग की है।