इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले की जांच, 90 दिन बाद भी मामले की पूरक चार्जशीट नहीं पेश, कोर्ट बोला- 20 अक्टूबर तक दें पूरी रिपोर्ट

The Sootr CG | Oct 08, 2023, 24:00 IST
Share
इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले की जांच, 90 दिन बाद भी मामले की पूरक चार्जशीट नहीं पेश, कोर्ट बोला- 20 अक्टूबर तक दें पूरी रिपोर्ट
इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले की जांच, 90 दिन बाद भी मामले की पूरक चार्जशीट नहीं पेश, कोर्ट बोला- 20 अक्टूबर तक दें पूरी रिपोर्ट

इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक पुलिस ने कोई नई गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन पीड़ितों का ढाई करोड़ वापस लाया गया है।

RAIPUR. इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक पुलिस ने कोई नई गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन पीड़ितों का ढाई करोड़ वापस लाया गया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि जांच को तीन माह यानी 90 दिन से ज्यादा हो गया है। अब तक पुलिस ने पूरक चार्जशीट पेश नहीं की है। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि 20 अक्टूबर तक पूरक चार्जशीट पेश करें या जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएं। उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि शनिवार (7 अक्टूबर) को न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश बसंत की कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसमें कई आरोपी पेश नहीं हुए। उन्हें अगली पेशी में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

इन्हें बनाया गया है आरोपी

बैंक घोटाले में पुलिस ने पुष्पा शर्मा, सुमन पाठक, कुसुम चौबे, अरुणिमा निगम, पुष्पा बाई, ललित जैन, किरण शर्मा, रीता तिवारी, दुर्गा देवी, संगीता शर्मा, सविता शुक्ला, सरोजनी शर्मा, नीरज जैन और तत्कालीन मैनेजर उमेश सिन्हा को आरोपी बनाया है। एक आरोपी कांति उपाध्याय की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने बाकी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया है। इसमें कुछ लोग कोर्ट में पेश हुए है। कुछ की ओर उनके अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए। आरोपी ललित जैन कोर्ट नहीं पहुंचा। उसे कोर्ट ने अगली पेशी में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

पैसा नहीं लौटा रही कंपनियां, पुलिस ने भेजा नोटिस

आरोपी नीरज जैन ने फर्जी कंपनी बनाकर बैंक घोटाले का पैसा उसमें निवेश किया। फिर उन पैसों से शेयर खरीदा। फायदा मिलने के बाद आरोपी ने शेयर बेच दिया। पुलिस अब उन कंपनियों से पैसा वसूल रही है, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं। उन्हें नोटिस जारी किया गया है। 40 में से सिर्फ 6 कंपनियों ने ही पैसा लौटाया है। बाकी पैसा लौटाने में आनाकानी कर रही हैं। पुलिस ने उन्हें फिर से नोटिस जारी किया है।

Tags:
  • छत्तीसगढ़ न्यूज
  • CG News
  • Indira Priyadarshini Bank Scam
  • Investigation of Indira Priyadarshini Bank Scam
  • High Court order in Indira Priyadarshini Scam
  • इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला
  • इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले की जांच
  • इंदिरा प्रियदर्शिनी घोटाले में हाईकोर्ट का आदेश
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज