जेपी सीमेंट फैक्ट्री की संपत्ति होगी कुर्क, 8 करोड़ नहीं दे पाई कंपनी
Jaypee Cement Bhilai property will be confiscated : भिलाई निगम भिलाई सेक्टर-4 में संचालित जेपी सीमेंट की संपत्ति कुर्क करेगा। इस मामले में निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ जब्ती वारंट भी जारी किया है। इसमें लिखा है कि जेपी सीमेंट लिमिटेड सेक्टर 4 का बकाया संपत्ति कर 7 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया है।
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किसी भी समय कर सकते हैं कुर्क प्रॉपर्टी
भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत जेपी सीमेंट लिमिटेड को मांग पत्र जारी किया गया था। उसके तहत उन्हें 30 दिन के भीतर संपत्ति-कर जमा करना था। कंपनी ने समय पर संपत्ति-कर नहीं जमा किया। इस कारण उन्हें संपत्ति कुर्क करने का नोटिस दिया गया है।
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निगम ने प्रबंधक जेपी सीमेट लिमिटेड सेक्टर-4 भिलाई के खिलाफ 3 जनवरी को चल संपत्ति को अधिग्रहण करते हुए कुर्की वारंट जारी किया है। इसके तहत जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को यह निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर संपत्ति को अधिगृहीत कर सकते हैं।
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कंपनी के पास 14 जनवरी तक का समय
निगम ने जो कुर्क वारंट जारी किया है, उसमें जेपी सीमेंट प्रबंधन को 14 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है। यदि वो इस समय के पहले पूरा संपत्तिकर जमा करते देते हैं, तो कुर्की की कार्रवाई रुक जाएगी। यदि सम्पत्ति कर जमा नहीं होता है, तो यह कार्रवाई की जाएगी।
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FAQ
- भिलाई निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है और क्यों ?
भिलाई निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की है। कारण यह है कि जेपी सीमेंट लिमिटेड पर सेक्टर 4 का संपत्ति कर 7 करोड़ 82 लाख रुपये बकाया है, जिसे उन्होंने समय पर जमा नहीं किया। - भिलाई निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड को संपत्ति कर जमा करने के लिए कितनी समय सीमा दी है ?
भिलाई निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड को संपत्ति कर 14 जनवरी 2025 तक जमा करने का समय दिया है। यदि वे इस समय से पहले भुगतान करते हैं, तो कुर्की की कार्रवाई रुक जाएगी। - यदि जेपी सीमेंट लिमिटेड संपत्ति कर नहीं जमा करता है, तो भिलाई निगम के अधिकारी क्या करेंगे ?
यदि जेपी सीमेंट लिमिटेड संपत्ति कर नहीं जमा करता है, तो भिलाई निगम के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को कुर्की की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। वे किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर संपत्ति को अधिगृहीत कर सकते हैं।