पिता सहित 3 का मर्डर...नाबालिग से गैंगरेप, 5 को फांसी, एक को उम्र कैद

Marut raj | Jan 21, 2025, 19:33 IST
Korba district gang rape triple murder case the sootr
Korba district gang rape triple murder case : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 4 साल पहले 16 साल की पहाड़ी कोरवा नाबालिग से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही पिता और 4 साल की बच्ची को भी मार डाला था।

Korba district gang rape triple murder case : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 4 साल पहले 16 साल की पहाड़ी कोरवा नाबालिग से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही पिता और 4 साल की बच्ची को भी मार डाला था। कोर्ट ने 5 हत्यारों और बलात्कारियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।



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इस तरह बनाया वारदात का प्लान

गढ़-उपोड़ा के कोराई जंगल में 29 जनवरी 2021 को एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मृतकों में देवपहरी गांव के धरमू उर्फ झकड़ी राम (45), उनकी बेटी (16) और नातिन सतमति (4) शामिल थे। 30 जनवरी को जंगल में तीनों का शव मिला था।



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धरमू का परिवार हत्यारे संतराम मंझवार के यहां रहकर उसके मवेशियों को चराने का काम करता था। इसके एवज में 8000 रुपए सालाना और हर महीने 10 किलो चावल देने की बात कही थी, लेकिन संतराम मंझवार मात्र 600 रुपए और 10 किलो चावल दिया था। इसलिए 29 जनवरी 2021 को पैसों का हिसाब-किताब किया।



इसके बाद परिवार घर जाने के लिए सतरेंगा के बस स्टैंड चले गया। इसी बीच हत्यारा संतराम मंझवार अपने साथियों के साथ आया। सभी को बाइक से घर छोड़ने की बात कही। पत्नी को एक बाइक से आगे भेज दिया। उसके पति, नाबालिग बेटी और नातिन को रोक लिया।



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इस तरह दिया वारदात को अंजाम

इसके बाद संतराम मंझवार ने धरमू को रास्ते में रोककर शराब पिलाई। फिर साजिश के तहत उसके नाबालिग बेटी से बारी-बारी से सभी ने रेप किया। वारदात के बाद डंडा और पत्थर से हमला कर दिया। उसे मरा समझकर फेंक दिए। इसके बाद उसके पिता और नातिन को भी पत्थर से हमलाकर मार डाला।



इसके बाद जब तीनों घर नहीं पहुंचे, तब परिजनों ने संतराम से पूछा। उसने कहा कि वह उन्हें गांव के पास छोड़कर आ गया था। 4 दिन बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने संतराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। सभी शव बरामद किए गए।



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इनको सुनाई सजा

हत्यारों में सतरेंगा गांव निवासी दोषी संतराम मंझवार (45), अनिल कुमार सारथी (20), आनंद दास (26), परदेशी दास (35) और जब्बार उर्फ विक्की (21) शामिल हैं। वहीं एक आरोपी उमाशंकर यादव (22) को आजीवन कारावास की सजा मिली है। यह हत्या में शामिल था, रेप नहीं किया था।



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