Chhattisgarh MBBS Admission 2024 : छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब डाॅक्टर बनने के लिए 25 लाख की प्रॉपर्टी गारंटी देनी जरूरी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडमिशन ले रहे छात्रों के सामने एक अजीब शर्त रखी है। शर्त के मुताबिक, UG (स्नातक) और PG (स्नातकोत्तर) में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 25 लाख की प्रॉपर्टी गारंटी देनी होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय की दो शर्तें
पहली शर्त के मुताबिक, विद्यार्थियों को पहले 25 लाख की प्रॉपर्टी गारंटी देनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि, शासन द्वारा निर्देशित स्थान पर विद्यार्थियों को दो साल तक नौकरी करनी होगी। बता दें कि, विद्यार्थियों को दोंनों शर्तों को मानने के बाद इसका दस्तावेज अनुबंध करके विभाग में जमा कराना होगा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी किया है।
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छात्रों की बढ़ी परेशानी
सरकार के इन शर्तों से विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। शर्तों को लेकर विद्यार्थियों का कहना है कि, दो साल तक सरकार द्वारा निर्देशित स्थान पर नौकरी तो कर लेंगे लेकिन, जिन विद्यार्थियों के पास 25 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है वह शर्त को कैसे पूरा करेंगे?
छात्रों की परेशानी सुनने समझने के बाद यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होनें मंत्री से प्रॉपर्टी गारंटी वाली शर्त पर राहत देने की मांग की है। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने पीजी की पढ़ाई करने वाले रेगुलर डॉक्टरों के लिए 3 वर्ष का सवैतनिक अध्यन अवकाश देने और पीजी डॉक्टरर्स को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देने की मांग रखी है।
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