बलौदा बाजार हिंसा केस में नारायण मिरी को जमानत, MLA यादव गए थे SC

Kanak Durga Jha | Jan 26, 2025, 16:00 IST
Narayan Miri got bail from Supreme Court in Baloda Bazar violence case
छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार हिंसा केस में बड़ा अपडेट है। इस केस में जेल में बंद आरोपी नारायण मिरी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इसी केस में भिलाई कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी जेल में बंद हैं।

Narayan Miri got bail from Supreme Court in Baloda Bazar violence case : बलौदा बाजार हिंसा केस में बड़ा अपडेट है। इस केस में जेल में बंद आरोपी नारायण मिरी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। 10 जून 2024 को हुई हिंसा आगजनी और तोड़फोड़ की घटना में नारायण मिरी पर गंभीर आरोप लगे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें नारायण मिरी भी शामिल थे। इसके बाद भिलाई कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। वे भी जेल में ही हैं।



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मिरी पर हिंसा भड़काने का आरोप

भाटापारा निवासी मिरी की जमानत के लिए परिजनों और भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी निर्धारित की है।



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याचिका में विधायक यादव ने तर्क दिया कि मिरी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं और उन्हें बिना पर्याप्त आधार के गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मिरी के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए।



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जमानत मिलने के बाद नारायण मिरी के परिवार ने इसे एक बड़ी जीत बताया। उनके परिजनों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मिरी को इस हिंसा में जानबूझकर फंसाया गया है। अब, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मिरी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा।



FAQ

  1. बलौदा बाजार हिंसा केस में नारायण मिरी को सुप्रीम कोर्ट ने कब जमानत दी ?
    सुप्रीम कोर्ट ने नारायण मिरी को जमानत 24 जनवरी 2025 को दी है।
  2. नारायण मिरी पर क्या आरोप थे ?
    नारायण मिरी पर 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में हुई हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ भड़काने का आरोप था।
  3. भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने नारायण मिरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिया ?
    विधायक देवेंद्र यादव ने तर्क दिया कि नारायण मिरी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं और उन्हें बिना पर्याप्त आधार के गिरफ्तार किया गया है।

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