छत्तीसगढ़ सरकार एजुकेशन लोन की नई पॉलिसी लेकर आई है। इस नई पॉलिसी में कमजोर तबके के बच्चों को पढ़ने के लिए बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का फायदा दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत के ब्याज दर पर दी जा रही ऋण सुविधा का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।
अब बिना ब्याज के लोन पर हायर एजुकेशन
राज्य के माओवादी आतंक प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव और बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
इस योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। योजना में ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख निर्धारित है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों को, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनको केवल एक प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जायेगा।
सीएम एजुकेशन लोन पॉलिसी के नियम
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्त में छात्र को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम हो। अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र द्वारा आय प्रमाणित होनी चाहिए।
योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ड्राप ऑउट और निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते लेकिन मेडिकल कारणों से एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।
इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा लाभ
योजना के अंतर्गत बीई/बीटेक, एमई, एम टेक, डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एमबीए, डीई, बीपीएड, एमपीएड, पीजीडीसीए, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीएनवाईएस, बीएनएस, बीयूएमएस, वीएफ.एससी, बीटेक डेयरी, बीएग्री, बीडीएस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीवीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक, बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाइ एंड ड्रेस मेकिंग, बीएड, डीएड, एमएड, के कोर्स में अध्ययन के लिए योजना का लाभ लिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0771-2331231 संपर्क और वेबसाइट http://www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर जानकारी ली जा सकती है।
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