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जल जीवन मिशन के लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है। मिशन संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी एकल ग्राम योजना में रेट्रोफिटिंग, एकल, सोलर समूह जल प्रदाय योजना में अब तभी भुगतान होगा जब योजना के पूरे काम हो जाएंगे और पंचायत से इसका प्रमाणीकरण होने के बाद काम पंचायतों को हैंडओवर कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक जिन योजनाओं में स्त्रोत नहीं मिले हैं उन्हें पहचान कर राज्य शासन की उच्च समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना है। उनमें स्रोत्र मिलने तक किसी भी तरह की राशि खर्च नहीं करने को कहा गया है। 1 अप्रैल 2025 से स्त्रोत संबंधी काम व उन पर खर्च राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद ही होगी।
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कई भुगतान पर लग सकती है रोक
गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर अधूरे काम और बोर फेल के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। नई गाइडलाइन आने के बाद ऐसे काम के भुगतान को लेकर जेजेएम का काम करने वाले कट्रिक्टरों के बीच हड़कंप की स्थिति है।
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