छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट विज्ञापनों के लिए नया नियम, रेरा पंजीकरण नंबर और QR कोड अनिवार्य
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नया नियम लागू किया है। अब सभी रियल एस्टेट विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर और रेरा की आधिकारिक वेबसाइट का पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
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सभी प्रचार माध्यमों पर लागू होगा नियम
रेरा के निर्देशों के अनुसार, यह नियम प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, होर्डिंग, पोस्टर, ब्रोशर, पंपलेट और अन्य सभी विज्ञापन माध्यमों पर लागू होगा। पंजीकरण नंबर और वेबसाइट के पते का फ़ॉन्ट साइज, तरीका और व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका उपयोग प्रमोटर के मोबाइल नंबर और पते के लिए किया जाता है। इसका मकसद खरीदार इसे आसानी से पढ़ और समझ सकें।
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उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
रेरा ने साफ किया है कि नियमों का पालन न करने वाले प्रमोटरों, एजेंटों या विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रेरा ने सभी संबंधित पक्षों से उपभोक्ता अधिकारों और पारदर्शिता के लिए इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
उपभोक्ता हितों की दिशा में बड़ा कदम
यह नया नियम रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे खरीदारों को परियोजनाओं की सत्यता जांचने में आसानी होगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
FAQ
- छत्तीसगढ़ रेरा ने रियल एस्टेट विज्ञापनों के लिए कौन-कौन सी जानकारी अनिवार्य कर दी है?
रेरा ने सभी रियल एस्टेट विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर, रेरा की आधिकारिक वेबसाइट का पता और QR कोड को अनिवार्य कर दिया है। - QR कोड शामिल करने से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा?
QR कोड को स्कैन करके उपभोक्ता सीधे रेरा की वेबसाइट पर जाकर संबंधित परियोजना की पूरी और सत्यापित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। - यदि कोई प्रमोटर या एजेंसी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो रेरा क्या कार्रवाई करेगा?
रेरा ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों, एजेंटों या विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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