साय कैबिनेट में पास हुई नई रेत नीति, DMF नियमो में भी बदलाव

सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में "द सूत्र" की एक खबर पर चर्चा हुई और उस पर अंतिम मुहर भी लगा दी गई। "द सूत्र" ने "उपमुख्यमंत्री की शर्तों में अटकी नई रेत नीति, कैबिनेट में प्रस्ताव को लिया वापस" शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।

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VINAY VERMA
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में "द सूत्र" की एक खबर के विषय को लेकर चर्चा हुई और उस पर कैबिनेट ने अंतिम मुहर भी लगा दी।दरअसल "द सूत्र" ने 26 जुलाई को "उपमुख्यमंत्री की शर्तों में अटकी नई रेत नीति, कैबिनेट में प्रस्ताव को लिया गया वापस" शीर्षक से खबर लगाई थी।

जिसमें, यह बताया गया था कि राज्य में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार एक प्रस्ताव लाना चाह रही है। इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार है। लेकिन, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जो की पंचायत मंत्री भी है उन्होंने खनन का अधिकार पंचायत को देने की शर्त लगा दी है। जिसके कारण से यह ड्राफ्ट अटका हुआ है। विजय शर्मा की इसी शर्त के कारण से पिछली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था।

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कैबिनेट बैठक में द सूत्र की खबर पर चर्चा

खबर के बाद आज मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक में इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा हुई। और इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। "द सूत्र" ने इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव से भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए नियमावली भेजी गई थी। जिसे ही पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। किन-किन लोगों को अधिकार दिया गया है। इसे अध्ययन कर सार्वजनिक किया जाएगा।

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रेत उत्खनन के लिए यह नए नियम लागू

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025 को मंजूरी देते हुए वर्ष 2019 और 2023 के पुराने नियमों को निरस्त कर दिया। नए नियमों से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगेगी। साथ ही रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी से होगा। नई नीति से आम जनता को उचित दर पर रेत उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा। नीति पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। शासन को राजस्व में वृद्धि की संभावना।

साय कैबिनेट की बैठक में खनिज निधियों के उपयोग, कृषि भूमि मूल्य निर्धारण और क्रिकेट अकादमी स्थापना से संबंधित प्रमुख प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

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जिला खनिज संस्थान न्यास नियम में संशोधन

भारत सरकार की पीएमकेकेकेवाई-2024 की नई गाइडलाइन्स के अनुरूप छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। संशोधन के तहत न्यास राशि का कम-से-कम 70 प्रतिशत खर्च उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला-बाल कल्याण, कृषि, पशुपालन, स्वच्छता, कौशल विकास और रोजगार पर किया जाएगा।

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कृषि भूमि मूल्य निर्धारण प्रणाली में बदलाव

वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब 500 वर्गमीटर तक की दर नहीं लगेगी, बल्कि पूरी भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाएगा।
सिंचित भूमि की ढाई गुना दर की पुरानी व्यवस्था समाप्त।
शहरी सीमा से लगे गांवों और निवेश क्षेत्रों के लिए वर्गमीटर में दर तय होंगी। यह व्यवस्था भारतमाला परियोजना और अरपा-भैंसाझार जैसी अनियमितताओं से बचाव में सहायक होगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट अकादमी के लिए आबंटित की गई। जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह अकादमी राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देगी।
इससे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नई पहचान मिलेगी। और राज्य के युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

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