वक्फ बोर्ड संशोधन कानून अस्तित्व में आने और केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में वक्फ की संपत्तियों पर काबिज या अवैध रूप से रजिस्ट्री करवाकर बैठे लोगों पर कार्रवाई के लिए नोटिस भिजवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायपुर सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियां हैं, किरायादारों की पुरानी किराया राशि को मौजूदा दर से कितना बढ़ाना है आदि के लिए सर्वे करवाकर नया एग्रीमेंट भी बनाया जाएगा। सर्वे के लिए दिल्ली से अधिकारियों की एक टीम रायपुर पहुंच चुकी है।
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मस्जिदों की दुकानों पर है लोगों का कब्जा
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीमराज के मुताबिक, प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत दूसरे जिलों में भी मस्जिदों की जगह पर दुकानें बना ली गई हैं। कुछ मस्जिदों की दुकानों पर लोगों ने कब्जा तक कर रखा है। साथ ही कई ऐसे किरायादार भी हैं, जो किराया दे ही नहीं रहे हैं। अगर कुछ लोग किराया दे रहे हैं तो वह बहुत कम है। ऐसे लोग दुकान का किराया मात्र 3-4 सौ से 3-4 हजार रुपये तक ही हैं, जबकि
मौजूदा दर के अनुसार किराया 10 से 25 हजार रुपये तक होना चाहिए।
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संपत्ति की देखरेख को रखे जाएंगे कर्मचारी
बोर्ड के अध्यक्ष सलीमराज ने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में वक्फ बोर्ड के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यालयों की आवश्यकता है। वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति की देखरेख के लिए कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वक्फ के पास वक्फ इंस्पेक्टर, आडिटर, कार्यालय कर्मचारियों के अभाव में वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया जाता रहा है। इस व्यवस्था को जल्द की ठीक किया जाएगा।
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संपत्तियों की नए सिरे से जांच
प्रदेश में गत वर्ष अगस्त में राज्य वक्फ बोर्ड में बदलाव किया गया था। इसके बाद राज्य हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सलीमराज को वक्फ बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया। इस बीच, वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जाने का मामला देशभर में उठा। अब, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बन जाने के बाद बोर्ड की संपत्तियों की नए सिरे से जांच की जाने लगी है। साथ ही कई कब्जाधारियों के विरुद्ध केस दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा गया है।
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