छत्तीसगढ़ की गाड़ियों पर अब CG की जगह लिखा होगा BH, जानिए क्यों ?
Rahul Garhwal | Feb 14, 2024, 24:10 IST
cg
छत्तीसगढ़ की गाड़ियों की नंबर प्लेट पर अब CG की जगह BH लिखा होगा। परिवहन विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को नई व्यवस्था शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा था।
RAIPUR. छत्तीसगढ़ (Chhatisgarh) की सड़कों पर अब जल्द ही BH सीरीज नंबर प्लेट (BH Series Number Plate) की गाड़ियां नजर आएंगी। परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्ताव भेजा था। कैबिनेट में इसे स्वीकृति मिल गई है और अब गाड़ियों पर CG की जगह BH लिखा जाएगा।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कई लोग परेशान होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री ने इस असुविधा से बचने के लिए 2021 में भारत सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत की। भारत सीरीज की नंबर प्लेट को दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। एक बार नंबर प्लेट मिलने पर देशभर में ये मान्य होगी।
अलग-अलग राज्यों में ट्रांसफर होने वाले कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। ओडिशा BH सीरीज की नंबर प्लेट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। बाकी राज्य भी इसी राह पर चल रहे हैं।
नए राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी को सिर्फ 12 महीने चलाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर भारी चालान भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की नौकरी करने वालों के तबादले होते रहते हैं। इसलिए सुविधा को देखते हुए BH नंबर प्लेट का ऑप्शन लाया गया है।
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BH सीरीज का नंबर लेने के लिए शासकीय, अर्धशासकीय और बड़ी कंपनी में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी का दफ्तर 4 या उससे ज्यादा राज्यों में होना चाहिए। ये नंबर निजी उपयोग के लिए नया वाहन खरीदने के बाद आवेदन करने पर दिया जाएगा। BH सीरीज का नंबर प्लेट लेने वाले दोपहिया और 4 पहिया वाहनों के मालिकों को गाड़ी की कीमत का 8 से 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
असुविधा से बचने के लिए BH नंबर प्लेट
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कई लोग परेशान होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री ने इस असुविधा से बचने के लिए 2021 में भारत सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत की। भारत सीरीज की नंबर प्लेट को दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। एक बार नंबर प्लेट मिलने पर देशभर में ये मान्य होगी।
ओडिशा BH नंबर प्लेट जारी करने वाला पहला प्रदेश
अलग-अलग राज्यों में ट्रांसफर होने वाले कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। ओडिशा BH सीरीज की नंबर प्लेट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। बाकी राज्य भी इसी राह पर चल रहे हैं।
इसलिए लाया गया ये ऑप्शन
नए राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी को सिर्फ 12 महीने चलाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर भारी चालान भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की नौकरी करने वालों के तबादले होते रहते हैं। इसलिए सुविधा को देखते हुए BH नंबर प्लेट का ऑप्शन लाया गया है।
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किन्हें मिलेगी ये नंबर प्लेट
BH सीरीज का नंबर लेने के लिए शासकीय, अर्धशासकीय और बड़ी कंपनी में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी का दफ्तर 4 या उससे ज्यादा राज्यों में होना चाहिए। ये नंबर निजी उपयोग के लिए नया वाहन खरीदने के बाद आवेदन करने पर दिया जाएगा। BH सीरीज का नंबर प्लेट लेने वाले दोपहिया और 4 पहिया वाहनों के मालिकों को गाड़ी की कीमत का 8 से 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
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