रायपुर नगर निगम का बड़ा फैसला: 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर 4% छूट, बड़े बकायादारों पर होगी कार्रवाई
Harrison Masih | Oct 24, 2026, 12:17 IST
रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स पर 4% छूट
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को मिलेगी बड़ी राहत। नगर निगम ने 31 दिसंबर 2026 तक टैक्स जमा करने पर 4% छूट देने का फैसला किया है। इसका लाभ चालू वित्त वर्ष का पूरा संपत्तिकर जमा करने वालों को मिलेगा। वहीं बड़े बकायादारों से सख्ती से वसूली की जाएगी। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में सुधार किया जायेगा। इसके साथ ही अवैध नल कनेक्शन और निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर नगर निगम (Raipur Municipal Corporation) ने राजस्व वसूली तेज करने की तैयारी की है। शुक्रवार को निगम मुख्यालय में साप्ताहिक टीएल समीक्षा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने की।
बैठक में संपत्तिकर वसूली की स्थिति पर चर्चा हुई। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। सहायक राजस्व अधिकारियों को भी वसूली बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
बता दें कि चालू वित्त वर्ष का पूरा संपत्तिकर 31 दिसंबर तक जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने वाले करदाताओं को नियमानुसार 4% छूट मिलेगी। निगम इस योजना का लाभ अधिक नागरिकों तक पहुंचाएगा।
नगर निगम ने बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्ती दिखाने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से संपत्तिकर नहीं भरने वाले बकायेदारों से बकाया वसूला जाएगा। आयुक्त ने अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया। वसूली अभियान की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।
शहर में अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। बिना अनुमति संचालित कनेक्शनों की पहचान की जाएगी। नगर निगम ऐसे कनेक्शनों पर नियमानुसार जुर्माना लगाएगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर इन्हें नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित उपभोक्ताओं से जलकर की वसूली भी होगी। इसके अलावा संपत्ति नामांतरण के लंबित मामलों को जल्द निपटाया जाएगा। अधिकारियों को तय समयसीमा में आवेदन निराकरण करने के निर्देश मिले हैं।
नगर निगम शहर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देगा। आयुक्त ने सफाई संबंधी शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें देखीं। इन तस्वीरों के आधार पर किए गए कार्यों की स्थिति जांची गई। सभी जोन कमिश्नरों को सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। नागरिकों की शिकायतों का जल्द समाधान करने को कहा गया। कचरा प्रबंधन में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत भी दी गई।
रायपुर में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी। अवैध कॉलोनियों के मामलों की भी जांच की जाएगी। नियमों के तहत वैध किए जा सकने वाले मामलों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अन्य अवैध निर्माणों को नियमानुसार हटाया जाएगा। आयुक्त ने निर्माण संबंधी शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई करने को कहा है।
आगामी त्योहारों से पहले शहर की स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त की जाएंगी। बंद पड़ी लाइटों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकानों को पूरा करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लंबित कार्यों की समीक्षा हुई। शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इसके रखरखाव के लिए लिए नागरिकों और संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो वहीं सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर जनदर्शन की शिकायतें भी जल्द निपटाई जाएंगी। आयुक्त ने अधिकारियों को समयसीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
31 दिसंबर तक टैक्स पर छूट
बैठक में संपत्तिकर वसूली की स्थिति पर चर्चा हुई। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। सहायक राजस्व अधिकारियों को भी वसूली बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
बता दें कि चालू वित्त वर्ष का पूरा संपत्तिकर 31 दिसंबर तक जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने वाले करदाताओं को नियमानुसार 4% छूट मिलेगी। निगम इस योजना का लाभ अधिक नागरिकों तक पहुंचाएगा।
बड़े बकायादारों पर होगी कार्रवाई
अवैध नल कनेक्शन होंगे नियमित
सफाई व्यवस्था की होगी निगरानी
अवैध निर्माण पर चलेगा अभियान
स्ट्रीट लाइट और आवास योजनाओं पर जोर
- रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर कितनी छूट मिलेगी?
रायपुर नगर निगम के अनुसार, चालू वित्त वर्ष का पूरा संपत्तिकर 31 दिसंबर 2026 तक जमा करने वाले पात्र करदाताओं को नियमानुसार 4% की छूट मिलेगी। - क्या रायपुर में सभी प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों को छूट मिलेगी?
छूट का लाभ चालू वित्त वर्ष का पूरा संपत्तिकर जमा करने वाले पात्र करदाताओं को मिलेगा। विस्तृत नियमों की पुष्टि नगर निगम से करें। - रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया कैसे पता करें?
अपने संपत्ति कर खाते और बकाया राशि की जानकारी के लिए रायपुर नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय या आधिकारिक ऑनलाइन सुविधा से संपर्क करें।
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