छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 प्रमुख आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। इनमें निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य शामिल हैं। यह जमानत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज किए गए मामले के आधार पर दी गई है।
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सौम्या चौरसिया को एक और मामले में राहत नहीं
हालांकि, सौम्या चौरसिया को जमानत नहीं मिली है। उन पर आय से अधिक संपत्ति का एक और मामला दर्ज है, जिसके चलते वह फिलहाल जेल में रहेंगी। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिलने से उनकी रिहाई अभी संभव नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए स्पष्ट किया है कि अगर आरोपी गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या जांच में किसी भी प्रकार की बाधा डालने में लिप्त पाए जाते हैं, तो राज्य सरकार कोर्ट में आवेदन कर सकती है और ऐसी स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी।
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जमानत पाने वाले प्रमुख आरोपी
सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत पाने वालों में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग, दीपेश टांक, हेमंत जायसवाल, राहुल कुमार सिंह, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह और संदीप कुमार नाग शामिल हैं।
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