छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया। यह कदम लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए नियम में लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार आवश्यक है। इससे दुर्घटनाएं कम होगी और व्यवसायों को भी कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगी।
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पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल
साय सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिनों में पूरा करना होगा। यदि निर्धारित समय में काम नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी ही इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। सरकार का मानना है कि इस कानून से उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवा मिलेगी।
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सुरक्षा और सुविधाएं हमारी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आमजन की सुरक्षा और सुविधाएं हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था करना आवश्यक है। यही कारण है कि इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया, ताकि सभी लोगों को समय पर सेवा मिले और उनका भरोसा बना रहे।
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नए नियमों का कड़ाई से करें पालन
मुख्यमंत्री के बाद मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने भी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की कि नए नियमों का कड़ाई से पालन करें। सुरक्षित लिफ्ट और एक्सलेटर की सुविधाएं दें। इससे लोगों का बीमा खर्च घटेगा और कारोबार में जोखिम कम होगा।
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