साय कैबिनेट में 14 मंत्री... कांग्रेस ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, जानें क्या बोले चीफ जस्टिस
Sai Cabinet expansion dispute: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने हाल ही में अपने कैबिनेट का विस्तार किया। 20 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने तीन नए मंत्रियों की शपथ दिलाई, जिसके बाद राज्य की कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई। इस कदम के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और राज्य उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है।
कैबिनेट विस्तार और नियमों का विवाद
संविधान के अनुच्छेद 164(1क) के अनुसार, विधानसभा में मंत्रिमंडल के सदस्य कुल सीटों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इसलिए कैबिनेट का अधिकतम आकार 13.5 यानी लगभग 13 सदस्य होना चाहिए।
20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कैबिनेट में सदस्य 14 हो गए, जो कि 15% की सीमा से अधिक है। कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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हरियाणा फॉर्मूले का हवाला
हाईकोर्ट की सुनवाई और आगे की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को अपने समाजसेवा और जनहित कार्यों की जानकारी शपथ पत्र में देना होगी।
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साय कैबिनेट विस्तार विवाद क्या है?
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कांग्रेस और भाजपा के दृष्टिकोण
- कांग्रेस: कैबिनेट विस्तार संविधान के खिलाफ है और इसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए।
- भाजपा: हरियाणा फॉर्मूले और व्यावहारिक जरूरतों के आधार पर यह विस्तार उचित है।
इस विवाद की अगली सुनवाई पर सभी की नजर है, क्योंकि इसका असर केवल कैबिनेट विस्तार पर नहीं बल्कि राज्य के राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ सकता है।
FAQ
- छत्तीसगढ़ कैबिनेट विस्तार विवाद 2025 क्या है?
छत्तीसगढ़ में तीन नए मंत्रियों की शपथ के बाद कैबिनेट की संख्या 14 हो गई, जबकि संविधान के अनुसार अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। - कांग्रेस की हाईकोर्ट में याचिका क्या है?
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ कैबिनेट विस्तार को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उनका कहना है कि 90 सदस्यीय विधानसभा में मंत्री संख्या अधिकतम 13 हो सकती है, लेकिन वर्तमान कैबिनेट में 14 मंत्री हैं, जो अनुच्छेद 164(1क) का उल्लंघन है। - छत्तीसगढ़ कैबिनेट विवाद पर हाईकोर्ट ने क्या कदम उठाए हैं?
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र में जवाब मांगा है और याचिकाकर्ता से उनके समाजसेवा कार्यों की जानकारी भी मांगी है। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
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