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Bemetara land dispute: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिले से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। ग्राम धानगांव निवासी बनवाली दास द्वारा सरकारी भूमि को खेती के लिए लीज पर देने की मांग को न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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क्या है पूरा मामला?
धानगांव निवासी याचिकाकर्ता बनवाली दास ने 0.94 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने के लिए लीज की मांग की थी। उसका कहना था कि वह वर्ष 1998 से इस भूमि पर काबिज है और उसके पास आजीविका के लिए खेती हेतु कोई अन्य जमीन नहीं है। इसी आधार पर उसने कलेक्टर बेमेतरा को आवेदन दिया था।
प्रशासनिक स्तर पर खारिज
कलेक्टर बेमेतरा ने वर्ष 2014 में इस आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपील आयुक्त दुर्ग और पुनरीक्षण राजस्व मंडल रायपुर में भी अपील दायर की। लेकिन दोनों ही जगह पर उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया।
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हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार
इन आदेशों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि सरकारी भूमि है और इसे चरागाह (गाय-भैंस चराने के लिए) के रूप में आरक्षित किया गया है।
न्यायालय ने कहा कि राजस्व प्राधिकारियों ने तथ्यात्मक आधार पर सही निर्णय लिया है। इसलिए इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप याचिका को खारिज कर दिया गया।
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क्या है बेमेतरा भूमि विवाद?
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फैसले का असर
इस निर्णय के बाद स्पष्ट हो गया है कि आरक्षित सरकारी जमीन का उपयोग केवल उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा। चरागाह के लिए चिन्हित भूमि किसी भी स्थिति में निजी खेती या अन्य गतिविधियों के लिए लीज पर नहीं दी जाएगी।
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