दहेज के लिए पत्नी से की मारपीट, बेटी होने पर पति ने कर ली दूसरी शादी, FIR दर्ज
Sarguja Dowry Case: दहेज के लालच में रिश्तों की गरिमा को रौंदने का एक चौंकाने वाला मामला सरगुजा जिले से सामने आया है। धौरपुर के ग्राम जोरी निवासी सीमा यादव को शादी के एक साल के भीतर ही न केवल दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, बल्कि बेटी पैदा होने के बाद घर से निकाल दिया गया। इसके बाद पीड़िता के पति ने दूसरी शादी भी कर ली। अब पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना अंबिकापुर ने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की धाराओं में केस दर्ज किया है।
शादी के बाद शुरू हुआ प्रताड़ना का सिलसिला
पीड़िता सीमा यादव की शादी 21 अप्रैल 2024 को सामाजिक रीति-रिवाज के साथ बलरामपुर जिले के ग्राम सौनी निवासी विनोद यादव के साथ हुई थी। सीमा का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके पति विनोद यादव, सास अंतिया देवी और ससुर भगवत यादव ने दहेज में कम सामान और कम नकदी मिलने का ताना देते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
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बेटी होने पर निकाला गया घर से
जनवरी 2025 में जब सीमा ने बेटी को जन्म दिया, तो उसके ससुराल वालों ने उसे और भी ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीमा को घर से निकाल दिया और उसके पिता से संपर्क कर दहेज में चार पहिया वाहन के लिए 10 लाख रुपए की मांग की।
सीमा के पिता ने इस भारी-भरकम मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई और अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आए।
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काउंसलिंग के बाद भी नहीं मिला साथ
सीमा यादव ने अंबिकापुर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग कराई गई। लेकिन इसके बाद भी विनोद यादव ने सीमा को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप सीमा पिछले कई महीनों से अपने पिता के घर में रह रही है।
पति ने की दूसरी शादी
कुछ समय बाद सीमा को जानकारी मिली कि उसके पति विनोद यादव ने दूसरी शादी कर ली है। यह जानकर सीमा और अधिक टूट गई और उसने पुनः महिला थाने में जाकर अपनी पूरी आपबीती बताई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अंबिकापुर महिला थाना पुलिस ने विनोद यादव (30 वर्ष), सास अंतिया देवी और ससुर भगवत यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 3(5) एवं 85 के तहत FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।
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क्या कहते हैं कानून और समाज?
इस प्रकार की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि दहेज जैसी सामाजिक बुराइयां आज भी महिलाओं के जीवन को निगल रही हैं। कानून के प्रावधानों के बावजूद, ऐसे मामलों में सामाजिक चेतना और प्रशासनिक सख्ती की सख्त जरूरत है।
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