छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मालखरौदा थाना में पदस्थ आरक्षक भागवत श्रीवास पर अवैध शराब के मामलों में रिश्वत लेने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मामले में एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिकायत के अनुसार, आरक्षक द्वारा अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए उनसे रुपए वसूले जा रहे थे।
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शिकायत के बाद हुई जांच, आरोप पाए गए सही
एसपी कार्यालय में आरक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया कि वह अवैध शराब कारोबारियों से पैसे लेकर मामले को नजरअंदाज करता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कराई गई, जिसमें शिकायत सही पाई गई। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरक्षक भागवत श्रीवास क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब के धंधे की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई से बचते थे और इसके बदले पैसे की मांग करते थे।
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पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने का आरोप
एसपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि आरक्षक का यह कृत्य विभागीय आचरण और गरिमा के प्रतिकूल है। उसकी वजह से पुलिस विभाग की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है और यह आचरण अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। ऐसे में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है।
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निलंबन के दौरान रक्षित केंद्र में अटैचमेंट
निलंबन की अवधि में आरक्षक श्रीवास को रक्षित केंद्र, सक्ती में अटैच किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह मामला पुलिस विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक गंभीर उदाहरण बन गया है। साथ ही यह घटना यह भी दर्शाती है कि विभागीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी सख्त कदम उठाने में पीछे नहीं हैं।
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