छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां ट्यूशन पढ़ने गई 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही शिक्षक ने अश्लील हरकत की। यह घटना 12 फरवरी 2024 को घटित हुई थी। अब इस मामले में दुर्ग जिला न्यायालय ने आरोपी शिक्षक हामिद अली को दोषी पाते हुए 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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घटना का विवरण
पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फोकटपारा कसारीडीह वार्ड 44 का रहने वाला हामिद अली (50 वर्ष) अपने घर पर उर्दू और अरबी विषय की ट्यूशन क्लास चलाता था। 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची भी उसके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। 12 फरवरी को जब वह ट्यूशन के लिए पहुंची, उस समय हामिद अली के घर में और कोई मौजूद नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं।
बच्ची ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर चुप रहने को कहा। बच्ची डर के मारे पहले दिन कुछ नहीं बोली, लेकिन जब आरोपी ने उसे बार-बार परेशान करना शुरू किया, तो बच्ची ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर तुरंत पद्मनाभपुर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
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पुलिस कार्रवाई
शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी हामिद अली को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ पाक्सो एक्ट समेत भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया।
कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में न्यायाधीश अनीश दुबे की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा ने मामले में पक्ष रखा और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया। अदालत ने हामिद अली को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए 5 साल की सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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संदेश और सतर्कता की आवश्यकता
यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। ऐसे मामलों में बच्चों की सतर्कता, संवाद और जागरूकता बेहद आवश्यक है। पुलिस और प्रशासन लगातार अपील कर रहे हैं कि अभिभावक अपने बच्चों से खुलकर बात करें और किसी भी तरह की असामान्य गतिविधियों की जानकारी तुरंत साझा करें।
पुलिस ने यह भी अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति बच्चों के साथ इस प्रकार की हरकत करता है, तो तुरंत इसकी सूचना नजदीकी थाने को दें।
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