जल संसाधन विभाग के बाबू को 3 साल की जेल, पेंशन फाइल पास कराने मांगे थे 7 हजार

VINAY VERMA | Jun 05, 2026, 13:17 IST
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सरगुजा में सेवानिवृत्त चौकीदार की पेंशन-ग्रेच्युटी फाइल पास करने के बदले 7 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। जल संसाधन विभाग के बाबू व्ही.के. सिन्हा को विशेष अदालत ने 3 साल जेल और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकारी दफ्तर में खर्चा-पानी मांगने की आदत एक सेवानिवृत्त बाबू को भारी पड़ गई। जल संसाधन विभाग में पदस्थ रहे बाबू कोे रिश्वत लेने के मामले में 3 साल जेल में रहना होगा। इसके अलावा विशेष न्यायालय ने 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला छह साल पुराना है। जिसे एसीबी की कार्रवाई में ट्रेप कर पकड़ा गया था।

पेंशन और ग्रेच्युटी अटकाकर शुरू हुआ खेल

मामला सरगुजा जिले के लोचन सिंह से जुड़ा है। उनके पिता लरघुराम जल संसाधन विभाग में चौकीदार थे और वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त हो चुके थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें केवल बचत निधि की राशि मिली, लेकिन ग्रेच्युटी और पेंशन का भुगतान नहीं हुआ। परिवार लगातार दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी।

पहले 3 हजार लिए, फिर मांगे 8 हजार

शिकायत के अनुसार लोचन सिंह जब विभाग के सहायक ग्रेड-3 वी.के. सिन्हा से मिले तो उन्होंने फाइल आगे बढ़ाने के बदले खर्चा-पानी की मांग कर दी। आरोप है कि पहले 3 हजार रुपए दिए गए, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं हुआ। जब दोबारा संपर्क किया गया तो आरोपी ने 8 हजार रुपए की नई मांग रख दी और जल्द काम कराने का भरोसा दिया।

शिकायतकर्ता ने खेल पलट दिया

बार-बार पैसे मांगने से परेशान लोचन सिंह ने रिश्वत देने के बजाय भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उन्होंने 16 जुलाई 2020 को एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया।

सत्यापन में खुली रिश्वतखोरी की पोल

एसीबी की जांच में रिश्वत मांगने की शिकायत सही पाई गई। सत्यापन के दौरान सौदा 7 हजार रुपए में तय हुआ। इसके बाद एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने की रणनीति तैयार की। पूरी कार्रवाई गोपनीय तरीके से की गई ताकि आरोपी बच न सके।

बिछा जाल, बाबू हुआ गिरफ्तार

13 अगस्त 2020 को एसीबी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। जैसे ही शिकायतकर्ता ने तय रकम 7 हजार रुपए आरोपी को सौंपी, टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी व्ही.के. सिन्हा को जल संसाधन विभाग के कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के बाद विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था।

आखिरकार मिली सजा

जांच पूरी होने के बाद 22 जून 2021 को एसीबी ने विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अंबिकापुर में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ट्रैप कार्रवाई, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला साबित किया।

भ्रष्टाचार पर अदालत की सख्ती

करीब छह साल चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 4 जून 2026 को विशेष न्यायालय ने व्ही.के. सिन्हा को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला उन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी संदेश माना जा रहा है जो आम लोगों के काम के बदले रिश्वत मांगते हैं। एक पेंशन फाइल पर 7 हजार रुपए की वसूली का प्रयास आखिरकार बाबू को जेल की सलाखों तक पहुंचा गया।

TIMELINE

  • वर्ष 2015: चौकीदार लरघुराम सेवानिवृत्त हुए; पेंशन और ग्रेच्युटी की फाइल अटक गई।
  • 16 जुलाई 2020: बाबू व्ही.के. सिन्हा द्वारा रिश्वत मांगने पर बेटे लोचन सिंह ने एसीबी (ACB) में लिखित शिकायत की।
  • 13 अगस्त 2020: एसीबी ने जाल बिछाकर बाबू को सड़क पर 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
  • 22 जून 2021: जांच पूरी होने के बाद एसीबी ने विशेष न्यायालय, अंबिकापुर में चालान पेश किया।
  • 4 जून 2026: विशेष न्यायालय ने बाबू को दोषी करार देते हुए 3 साल की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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