जितेंद्र सिंह, GWALIOR. जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा के कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान, उनके बेटे विजय प्रताप गोपाल परमार और राजदीप परमार को जमानत दे दी है। उन पर गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।
डिबेट में भिड़े थे कांग्रेसी और भाजपाई
16 अप्रैल 2023 को चंदेरी में आयोजित एक डिबेट के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। भाजपा के पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह यादव ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक चौहान ने उन्हें धमकाया और कहा है कि सरकार के सत्ता में आते ही उन्हें ठिकाने लगा दिया जाएगा। उन्होंने बोटी बोटी काटने के आरोप लगाए गए थे। कार्यकर्ताओं के बीच भी जमकर हाथ-पैर और कुर्सियां चली थीं।
कोर्ट ने जमानत आवेदन स्वीकार किया
दो माह पहले भाजपा नेता नारायण सिंह यादव ने कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान, उनके बेटे विजय प्रताप चौहान सहित चार लोगों के खिलाफ चंदेरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने सोमवार को ही चालान पेश किया था। इस बीच विधायक की ओर से अपना और अपने समर्थकों का जमानत आवेदन पेश किया गया, जिससे विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
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10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत
विशेष न्यायालय ने कांग्रेस विधायक गोपाल चौहान उर्फ डग्गी राजा उनके बेटे विजय प्रताप चौहान उर्फ मनू राजा एवं गोपाल परमार सहित राजदीप परमार को आरोपी बनाते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट में चालान पेश किया था। इस दौरान आरोपी न्यायालय में मौजूद रहे। विशेष न्यायालय ने सभी आरोपियों को दस दस हजार की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।