बालोद में बेटे की चाहत में चौथी बार पत्नी को किया प्रेग्नेंट, सिपाही निलंबित, जनसंख्या नीति कानून का किया उल्लंघन

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Vikram Jain
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बालोद में बेटे की चाहत में चौथी बार पत्नी को किया प्रेग्नेंट, सिपाही निलंबित, जनसंख्या नीति कानून का किया उल्लंघन

BALOD. छत्तीसगढ़ के बालोद में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कानून के उल्लंघन करने पर एक सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां पत्नी के चौथी बार गर्भवती होने पर कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। इस कांस्टेबल को पहले से तीन बेटियां थीं और उसने चौथी संतान के रूप में बेटे की चाहत में पत्नी गर्भवती कर दिया। मामले में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कानून के तहत सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह के 2 अन्य मामलों में भी जांच के बाद दो और हेड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि 14वीं वाहनी में तैनात उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले कांस्टेबल प्रह्लाद सिंह ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कानून का उल्लंघन किया है। कांस्टेबल प्रह्लाद को पहले से ही 3 बेटियां हैं। 



कैसे हुआ मामले का खुलासा 



बता दे कि समवाय कैंप नगरी में तैनात कांस्‍टेबल प्रहलाद सिंह 23 जून को धनोरा में 14वीं वाहनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कार्यालय गया था। प्रहलाद को सैलरी लेनी थी। इसके साथ ही उसने पत्नी के प्रसव के लिए 8 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन दिया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी तीन बेटियां हैं, लेकिन बेटे की चाह में पत्नी चौथी बार गर्भवती हो गई। इसके बाद बटालियन अधिकारी डीआर आंचला ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और अन्य कानून का उल्लंघन मानते हुए कांस्टेबल को निलंबित कर दिया।




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दो हेड कांस्टेबल को नोटिस



मामले में कार्रवाई को लेकर बटालियन अधिकारी डीआर आंचला ने बताया कि हैंडबुक 2023 में अंकित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के तहत 2 से अधिक संतान होने पर सिविल सेवा में अपात्र माना गया है। इस नियम में यह है कि एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो। इसके आधार पर कांस्‍टेबल प्रहलाद सिंह को निलंबित किया गया है। साथ ही सेवा पुस्तिका जांच के बाद दो और हैंड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।


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