/sootr/media/post_banners/769ec4107f3061d6012dbcddb22884e754118d72f3b5864a0b5f26651508e693.jpeg)
संजय गुप्ता, INDORE. प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप केस में पूर्व सीएम कमलनाथ को दिए गए नोटिस पर एसआईटी को रिपोर्ट देना थी। इस पर शासकीय अधिवक्ता ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं कुछ और बिंदुओं पर एसआईटी से जवाब मांगा गया था जिस पर कोर्ट को बताया गया कि हाल ही में एसआईटी चीफ बदल गए हैं, इसके चलते अन्य बिंदुओं पर जवाब पेश करने के लिए समय लगेगा। इसके बाद कोर्ट ने दस फरवरी सुनवाई की अगली तारीख लगा दी।
कमलनाथ बंगले पर नहीं मिले
शासकीय अधिवक्ताअभिजीत सिंह राठौर ने कोर्ट में बताया कि जब कमलनाथ से मिलने का समय लिया गया था। उस दौरान कमलनाथ अपने श्यामला हिल्स बंगले पर मौजूद नहीं रहे, जिसके कारण कमलनाथ के बयान और सीडी पेन ड्राइव को लेकर पूछताछ एसआईटी द्वारा नहीं की जा सकी।
शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में यह बातया
शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि सोमवार को कोर्ट के समक्ष एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद नए एसआईटी प्रमुख नियुक्त होने के बाद उनका ट्रेनिंग पर जाने के कारण जवाब प्रस्तुत नहीं हो सका। कोर्ट की समक्ष यह बात रखी और इसके साथ ही रूपा अहिरवार द्वारा मोबाइल की मांग को लेकर शासकीय अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति जताई है। इसी मोबाइल को अपराध में इस्तेमाल किया गया था और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। मुख्य साक्षी होने के कारण इस मोबाइल को कोड स्वीकृत ना करें।
इस सुनवाई में यह मुद्दा अहम था
इस पेशी में सरकार को जवाब देना था कि पूर्व सीएम कमलनाथ को जो नोटिस भेजा गया था उस पर क्या एक्शन हुआ है। कमलनाथ ने 21 मई 2021 को भोपाल में प्रेस कांफ्रेस में मीडिया से कहा था कि उनके पास हनी ट्रैप की पूरी सीडी और पेन ड्राइव है। इस पर आरोपियों के वकील यावर खान ने आपत्ति लगाई थी और पूछा था कि यह पेन ड्राइव कमलनाथ के पास कैसे पहुंची। इसी मामले में विवेचना सहायक व निरीक्षक शशिकांत चौरसिया ने उन्हें नोटिस जारी किया था।
नोटिस में यह लिखा था
शशिकांत चौरसिया द्वारा जारी नोटिस में था कि- 21 मई 2021 को आपके द्वारा ली गई प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया कि हनी ट्रैप की सीडी, पेन ड्राइव आपके पास है। थाना पलासिया जिला इँदौर के अपराध क्रमांक 405/19 के तहत धारा 419, 420, 384, 506, 120बी, 34 , 467, 468, 471, 370 (1)(3), 354 (सी), 389, 385, 66 (ई), 67, 67(ए) आईटी एक्ट के अनुसार इस जांच में यह सीडी, पेन ड्राइव अहम है। इससे जांच को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है और संवेदनशील हनी ट्रैप केस में है नवीन तथ्य ज्ञात किए जा सकते हैं। आपसे अपेक्षा है कि दो जून 2021 को दोपहर साढ़े बारह बजे तथा आफिस में आकर सीडी, पेन ड्राइव देने का कष्ट करें।