संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर इंकमटैक्स विभाग पांच से नौ जून तक विशेष शिविर का आयोजन कर रहा है। यह शिविर पैन-आधार लिंक कराने के लिए किया जा रहा है, जिसमें आने वालों की मदद कर विभाग इन्हें लिंक करने की प्रक्रिया में मदद कराएगा। सभी को 30 जून तक यह लिंक करना जरूरी है। इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली (सीबीडीटी) साल 2017 से ही प्रयास कर रहा है और अब ताजा आदेश तक यह लिंक करने के लिए अंतिम तारीख 30 जून है।
लिंक नहीं होने पर यह सकती है समस्याएं
आयकर अधिकारी दिलीप पाटिल ने विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया कि तय तारीख के बाद लिंक नहीं होने वाले पैन अमान्य हो जाएंगे। ऐसा होने पर वह आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, उनके द्वारा दाखिल रिटर्न प्रोसेस में नहीं आ पाएंगे, रिफंड प्रक्रिया नहीं हो सकेगी। पैन निष्क्रिय होने पर टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स दर अधिक हो जाएगी।
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इसके पहले भी लगातार आगाह कर रही सरकार
सीबीडीटी नई दिल्ली ने एक जुलाई 2017 को इसके लिए आदेश जारी किया था। इसके पूर्व आदेश के तहत पैन और आधार को 31 मार्च2023 तक लिंक कराना था, लेकिन इसके बाद फिर इसकी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। अभी भी कई करदाताओं ने पैन और आधार लिंक नहीं किए हैं, इसलिए यह विशेष शिविर लगाया जा रहा है।