इंदौर हाईकोर्ट कमेटी ने भूमाफियाओं को चेताया; पूरी कंपनी के डायरेक्टरों पर एफआईआर करा देंगे, सेटलमेंट की जिम्मेदारी पूरी कंपनी की

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Jitendra Shrivastava
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इंदौर हाईकोर्ट कमेटी ने भूमाफियाओं को चेताया; पूरी कंपनी के डायरेक्टरों पर एफआईआर करा देंगे, सेटलमेंट की जिम्मेदारी पूरी कंपनी की

संजय गुप्ता, INDORE. फिनिक्स, कालिंदी गोल्ड और सेटेलाइट कॉलोनियों के 255 पीड़ितों के मामले के निराकरण के लिए बनी हाईकोर्ट रिटायर जज की कमेटी ने मंगलवार को भूमाफिया को सख्त रूप दिखा दिया। भूमाफिया द्वारा टालमटोली की जा रही है कि यह मामला दूसरे डायरेक्टर का है, यह उनके पाले का है, हम तो डायरेक्टरशिप छोड़ चुके हैं। इस तरह की बातें सामने आने पर कमेटी चेयरमैन ने साफ कर दिया कि वैधानिक तौर पर किसी भी मामले में कंपनी के सभी डायरेक्टरों की जिम्मेदारी होती है। यह आप अंदरूनी स्तर पर सुलझाओ किसकी जिम्मेदारी है या किसकी नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सेटलमेंट से मतलब है। यदि इसके बाद भी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो मैं सभी पर एफआईआर करा दूंगा। यह बात सुनकर कंपनी के डायरेक्टरों के होश उड़ गए। 



यह भी बोली कमेटी, मैं किसी फरियादी को नोटिस नहीं दूंगा



भूमाफिया की ओर से कहा गया कि कई फरियादी तो आ ही नहीं हैं, हम चाहते हैं वह यहां बयान देकर सेटलमेंट कम्लीट कर दें, कमेटी उन्हें नोटिस देकर बुला लें। इस पर कमेटी के अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और कहा कि मैं फरियादियों को नोटिस देकर नहीं बुलाउंगा, यह आपका काम है, यदि आपने सेटलमेंट किया है तो आप उन्हें लाइए, उनसे सेटलमेंट पर साइन लीजिए और पेश कीजिए, मैं इसकी अपने स्तर पर जांच करूंगा कि इसे कैसे देखना है। लेकिन आपके कहने पर मैं नोटिस जारी नहीं करूंगा। 



पीड़ित ने सुनाई व्यथा- चंपू नाले को भरकर प्लॉट दे रहा है



फिनिक्स कॉलोनी के भी पीड़ित सुनवाई में पहुंचे। इसमें एक रिटायर केंद्रीय कर्मचारी शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनके दो प्लॉट है, इसके बदले में भूमाफिया केवल एक ही प्लॉट देने की बात कह रहे हैं और वह भी नाले पर। हमें जो प्लॉट दिखाया गया, इसमें आधे हिस्से में नाला जाता है, हमे कहा गया कि नाला भर देंगे, आप तो यह प्लॉट ले लो। उधर पंचायत वालों ने साफ कह दिया कि इस पर भवन मंजूरी नहीं देंगे। पहले मुझे 1943 व 1944 नंबर का प्लॉट दिया था, लेकिन इसमें भई 1943 नंबर से सड़क गुजर रही थी, बाद में इसे किसी और को बेच दिया, अब प्लॉट नंबर 1558 दे रहे हैं, जो आधा नाले पर है। 



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कमेटी भी बोली जो प्लॉट दे रहे हैं वह चेक कर ले फरियादी



कमेटी चेयरमैन ने भी पीड़ितों से कहा कि आप जिन्हें भी सेटलमेंट के बदले में प्लॉट मिल रहे हैं, एक बार मौके पर जाकर जरूर देख लें। इसमें कोई विवाद तो नहीं है, मौके पर है भी कि नहीं है, कोई नाला या सरकारी जमीन तो नहीं गुजर रही है। बाद में फिर शिकायत मत करना, इसलिए पहले मौका निरीक्षण कर लो फिर सैटलमेंट पर साइन करना। कमेटी ने एक-एक कर मौजूद लोगों की शिकायत सुनी और उस पर भूमाफिया द्वारा हो रहे सेटलमेंट की जानकारी ली। कमेटी को नौ अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले सभी केस का जो भी निराकरण हो उसकी रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट इंदौर को पुटअप करना है।


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