जबलपुर हाईकोर्ट ने आईएएस अफसर शीलेंद्र सिंह और अमर बहादुर सिंह को सुनाई जेल की सजा, कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार

author-image
BP Shrivastava
एडिट
New Update
जबलपुर हाईकोर्ट ने आईएएस अफसर शीलेंद्र सिंह और अमर बहादुर सिंह को सुनाई जेल की सजा, कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार

JABALPUR. जबलपुर हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में मध्यप्रदेश के दो आईएएस अफरों को सजा सुनाई है। इस मामले में छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर अमर बहादुर सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। दोनों को 7-7 दिन की जेल के साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।





दोनों अफसरों को 7-7 दिन की जेल





जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने आईएएस शीलेंद्र सिंह और अमर बहादुर सिंह को 7-7 दिन की कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी के साथ दोनों को कोर्ट रूम से सीधे जेल भेजने के निर्देश दिए गए।





क्या था मामला





छतरपुर में पदस्थ जिला समन्वयक रचना द्विवेदी का पहले नियम विरुद्ध स्थानांतरण कर दिया गया और फिर उनकी सेवा बर्खास्तगी कर दी गई थी। इस मामले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद भी दोनों अफसरों ने अदालत का आदेश नहीं माना था, जिसे कोर्ट ने अवमानना मानते हुए शुक्रवार, 18 अगस्त को उन्हें ये सजा सुनाई गई है। 



यहां बता दें, वर्तमान में शीलेंद्र सिंह भोपाल में सामाजिक न्याय विभाग में उपसचिव के पद पर हैं और अमर बहादुर सिंह  जबलपुर संभाग के एडिशनल कमिश्नर हैं। सीनियर अफसरों जेल भेजने का ये मामला अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है।



दो आईएएस अफसरों को जेल which IAS officers were punished Two IAS officers jailed मध्यप्रदेश न्यूज Jabalpur News जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला Madhya Pradesh News Jabalpur High Court's decision जबलपुर समाचार किन आईएएस अफसरों को सजा हुई