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BHOPAL. भोपाल में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने होटल में गंदगी और कॉकरोच मिलने पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने होशंगाबाद रोड स्थित बावर्ची रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान किचन में गंदगी और कॉकरोच दिखाई देने पर की गई है। साथ ही विभाग ने रेस्टोरेंट संचालक को व्यवसाय बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं विभाग ने प्रदेश के 15 मामलों में 14 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
कच्चे खाद्य पदार्थों के बीच मिले थे बड़ी संख्या में कॉकरोच
मामले में विभाग के अधिकारी देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि बावर्ची रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान कच्चे खाद्य पदार्थों के बीच बड़ी संख्या में कॉकरोच मिले थे। जिससे पकाए जा रहे खाद्य पदार्थों के दूषित होने की आशंका थी। इसलिए खाद्य अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर व्यवसाय बंद करने को कहा गया है।
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खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने 15 मामलों में लगाया जुर्माना
खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किए गए 15 केस में आदेश पारित करते हुए एडीएम हरेंद्र नारायण ने 13 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना किया है। इनमें बेस्ट प्राइज के अमानक के दो केस में ढाई लाख रुपए, अमानक पनीर बेचने के आरोप में मुरैना निवासी विकास शर्मा पर दो लाख रुपए, मंगलवारा के महेंद्र मावा भंडार के विक्रेता पर अमानक मावा, पनीर और मिल्क केक बेचने के आरोप में डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनके अलावा मुरैना की राठी ऑइल मिल के विरुद्ध अमानक खाद्य तेल के निर्माण और बेचने के आरोप में एक लाख रुपए, हमीदिया रोड स्थित नर्मदा फ्रेश बिवरेजेस इंडिया एलएलपी पर मिथ्याछाप पानी निर्माण और बेचने के मामले में एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एडीएम ने जुर्माने की अदायगी नहीं करने पर इस प्रतिष्ठानों की खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित रखने के आदेश भी जारी किए हैं। आपको बता दे कि रेस्टोरेंट समेत अन्य प्रतिष्ठानों का पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण किया था।