इंदौर भूमाफिया चंपू के लिए लिक्विडेटर बोले- इनकी जमानत निरस्त कराओ, साइन की जांच के लिए एक्सपर्ट को भी बुलाया

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Jitendra Shrivastava
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इंदौर भूमाफिया चंपू के लिए लिक्विडेटर बोले- इनकी जमानत निरस्त कराओ, साइन की जांच के लिए एक्सपर्ट को भी बुलाया

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर के भूमाफियाओं की धोखाधड़ी से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में जुटी हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने सोमवार को एक बार फिर भूमाफिया चंपू अजमेरा को जमकर फटकार लगाई। कमेटी के सामने लिक्विडेटर ने कह दिया कि इनकी ओर से फिनिक्स का मामला निपटाने के लिए किसी तरह का सहयोग नहीं किया जा रहा है और जो दस्तावेज, खाते की जानकारी इनसे मांगी जा रही है, वह यह उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इस पर कमेटी ने चंपू को साफ कर दिया कि दो दिन के भीतर लिक्विडेटर को जो भी जानकारी चाहिए वह उपलब्ध कराओ, नहीं तो कमेटी साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में लिख देगी कि यह पीड़ितों को निराकरण करने में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं और इनकी जमानत निरस्त की जाए। लिक्विडेटर ने कहा कि जब तक हमें किस खाते में किस प्लाट के एवज में कितनी राशि मिली, यह सभी डिटेल नहीं मिलेगी, हम पीड़ितों के लिए रजिस्ट्री की मंजूरी नहीं दे सकते हैं।





हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भी कमेटी ने बुलाया





उधर डायरियों पर हुए सौदों को लेकर भूमाफियाओं द्वारा इन्हें फर्जी सौदा बताने का जो खेल किया जा रहा था, उसे भी कमेटी ने पकड़ लिया है। कमेटी ने इसके लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुला लिया है। सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी के सामने भी पहुंचे, इन्हें बताया गया कि दो दिन बाद आकर सभी डायरी व अन्य दस्तावेज दे दिए जाएंगे, जिनकी जांच कर जल्द रिपोर्ट दी जाए कि यह साइन सही है या फर्जी है। यदि एक्सपर्ट की रिपोर्ट में यह साइन सही आते हैं तो इसमें भूमाफियाओं की दो तरफा मुश्किलें होंगी, पहले तो कमेटी को झूठा शपथपत्र देकर कहना कि यह साइन उनकी नहीं है और यह सौदा फर्जी है, इस पर पीड़ित व कमेटी दोनों ही संबंधित पर एफआईआर करा सकते हैं, साथ ही कमेटी रिपोर्ट में लिख सकती है कि जमानत रद्द की जाए, इन्होंने कमेटी को धोखा दिया है। इसके अलावा पीड़ित को वह राशि तय की गई 12 फीसदी ब्याज दर के साथ लौटाना होगी। 





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इधर आर्जव का पता नहीं, गिरफ्तारी होना बाकी





वहीं हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने से चंपू अजमेरा और उसके बेटे आर्जव अजमेरा की बाणगंगा थाने में दर्ज हुई एफआईआर खत्म करने की याचिका खारिज होने के बाद अभी तक आर्जव की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आर्जव सहित अन्य आरोपियों पर आईपीसी धारा 420, 34 के साथ डी 467 व 468 भी लगी हुई है जो गैर जमानती है, जिसमें गिरफ्तारी होकर कोर्ट से ही जमानत संभव है। चंपू को कमेटी के सामने निराकरण के लिए पेश होने के चलते गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई से फिलहाल राहत मिली हुई है।



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